गोवा : खेती की जमीन के गलत इस्तेमाल पर 'गोया गोवा' नाइटक्लब क्लब पर 15 लाख जुर्माना, जमीन खाली करने का आदेश

Goa: 'Goya Goa' nightclub fined Rs 15 lakh for misuse of agricultural land, ordered to vacate the land

गोवा : खेती की जमीन के गलत इस्तेमाल पर 'गोया गोवा' नाइटक्लब क्लब पर 15 लाख जुर्माना, जमीन खाली करने का आदेश

अंजुना गांव में प्रशासन ने एक नाइटक्लब पर बड़ी कार्रवाई की है। मामले में अधिकारियों ने उत्तरी गोवा के 'गोया गोवा' नाम के नाइटक्लब को जमीन वापस पुरानी स्थिति में लाने और 15 लाख रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। यह सख्ती 'बर्च बाय रोमियो लेन' में हुई आग की घटना के बाद हुई है, जिसमें जिसमें 25 लोगों की जान चली गई थी।

गोवा : अंजुना गांव में प्रशासन ने एक नाइटक्लब पर बड़ी कार्रवाई की है। मामले में अधिकारियों ने उत्तरी गोवा के 'गोया गोवा' नाम के नाइटक्लब को जमीन वापस पुरानी स्थिति में लाने और 15 लाख रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। यह सख्ती 'बर्च बाय रोमियो लेन' में हुई आग की घटना के बाद हुई है, जिसमें जिसमें 25 लोगों की जान चली गई थी।

 

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नाइटक्लब को 30 दिन का अल्टीमेटम
डिप्टी कलेक्टर वर्षा परब ने क्लब प्रबंधन को निर्देश दिया है। उन्हें आदेश मिलने के 30 दिनों के भीतर सर्वे नंबर 410/1 वाली जमीन को उसके मूल इस्तेमाल के लिए बहाल करें। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो प्रशासन खुद यह काम करेगा और इसका खर्च क्लब मालिकों से वसूलेगा। अधिकारियों ने दिसंबर 2025 के पहले हफ्ते में ही इस क्लब को सील कर दिया था।

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खेती की जमीन पर अवैध कब्जा
क्लब पर आरोप है कि उसने खेती की जमीन को बिना अनुमति के कमर्शियल इस्तेमाल के लिए बदल दिया। इसको लेकर बार्देज के राजस्व अधिकारी ने डिप्टी कलेक्टर के पास याचिका दायर की थी। जिसमें बताया गया था कि क्लब ने गोवा भूमि राजस्व संहिता, 1968 के नियमों को तोड़ा है। इसी आधार पर क्लब को नोटिस भेजा गया था और अब 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

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हादसे के बाद हो रही कार्रवाई
जांच में पता चला था कि जिस 'बर्च बाय रोमियो लेन' क्लब में आग लगी थी, वह भी अवैध था। वह एक नमक के मैदान के बीच में स्थित था और बिना वैध ट्रेड लाइसेंस के चल रहा था। इसके बाद से ही राज्य में अवैध टूरिस्ट ठिकानों पर कार्रवाई तेज हो गई है।

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