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गोवा : खेती की जमीन के गलत इस्तेमाल पर 'गोया गोवा' नाइटक्लब क्लब पर 15 लाख जुर्माना, जमीन खाली करने का आदेश

गोवा : खेती की जमीन के गलत इस्तेमाल पर 'गोया गोवा' नाइटक्लब क्लब पर 15 लाख जुर्माना, जमीन खाली करने का आदेश अंजुना गांव में प्रशासन ने एक नाइटक्लब पर बड़ी कार्रवाई की है। मामले में अधिकारियों ने उत्तरी गोवा के 'गोया गोवा' नाम के नाइटक्लब को जमीन वापस पुरानी स्थिति में लाने और 15 लाख रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। यह सख्ती 'बर्च बाय रोमियो लेन' में हुई आग की घटना के बाद हुई है, जिसमें जिसमें 25 लोगों की जान चली गई थी।
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गोवा नाइट क्लब हादसे पर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त, कहा- किसी न किसी को जवाबदेह ठहराना होगा

 गोवा नाइट क्लब हादसे पर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त, कहा- किसी न किसी को जवाबदेह ठहराना होगा चर्चित 'बिर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब हादसे को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में दायर सिविल याचिका को जनहित याचिका (पीआईएल) में बदलते हुए साफ कहा कि 'इस त्रासदी के लिए किसी न किसी को जवाबदेह ठहराना होगा।' इस हादसे में 25 लोगों की जान चली गई थी, जिससे पूरे राज्य में आक्रोश फैल गया था।
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