Goa
National 

भोपाल : 29 मार्च से भोपाल एयर कनेक्टिविटी में बदलाव, नवीं मुंबई की नई फ्लाइट शुरू, गोवा और अहमदाबाद की उड़ानों में कटौती

भोपाल : 29 मार्च से भोपाल एयर कनेक्टिविटी में बदलाव, नवीं मुंबई की नई फ्लाइट शुरू, गोवा और अहमदाबाद की उड़ानों में कटौती 29 मार्च से लागू होने वाले समर शेड्यूल में इस बार भोपाल की एयर कनेक्टिविटी बढ़ने के बजाय कम होने जा रही है। एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने हाल ही में शुरू हुए नवीं मुंबई एयरपोर्ट से भोपाल के लिए सीधी उड़ान शुरू करने की घोषणा की है, लेकिन इसके साथ ही कंपनी मुंबई की अपनी एक मौजूदा उड़ान बंद करने जा रही है। इसके अलावा गोवा और अहमदाबाद की उड़ानों को भी बंद करने का प्रस्ताव सामने आया है।   
Read More...
National 

गोवा : खेती की जमीन के गलत इस्तेमाल पर 'गोया गोवा' नाइटक्लब क्लब पर 15 लाख जुर्माना, जमीन खाली करने का आदेश

गोवा : खेती की जमीन के गलत इस्तेमाल पर 'गोया गोवा' नाइटक्लब क्लब पर 15 लाख जुर्माना, जमीन खाली करने का आदेश अंजुना गांव में प्रशासन ने एक नाइटक्लब पर बड़ी कार्रवाई की है। मामले में अधिकारियों ने उत्तरी गोवा के 'गोया गोवा' नाम के नाइटक्लब को जमीन वापस पुरानी स्थिति में लाने और 15 लाख रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। यह सख्ती 'बर्च बाय रोमियो लेन' में हुई आग की घटना के बाद हुई है, जिसमें जिसमें 25 लोगों की जान चली गई थी।
Read More...
National 

मुंबई : नए साल की पार्टी के लिए दिल्ली-मुंबई और गोवा में चरस सप्लाई करने वाला गिरफ्तार, ट्रेन से सफर करता था आरोपी

मुंबई : नए साल की पार्टी के लिए दिल्ली-मुंबई और गोवा में चरस सप्लाई करने वाला गिरफ्तार, ट्रेन से सफर करता था आरोपी क्राइम ब्रांच की टीम ने चरस की सप्लाई करने वाले एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 2.760 किलो चरस बरामद की गई है। आरोपित की पहचान मुंबई, ठाणे के जमाल अख्तर के रूप में हुई है। इसने दिल्ली, मुंबई और गोवा में, खासकर नव वर्ष की पार्टियों में सप्लाई करने के लिए हिमाचल प्रदेश से चरस मंगवाई थी।साड़ी का व्यापार करने के बावजूद, आरोपित अधिक मुनाफा कमाने के लालच में ड्रग तस्करी करने लगा। बरामद की गई चरस मुंबई के एक ड्रग सप्लायर को दी जानी थी।
Read More...
National 

गोवा नाइट क्लब हादसे पर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त, कहा- किसी न किसी को जवाबदेह ठहराना होगा

 गोवा नाइट क्लब हादसे पर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त, कहा- किसी न किसी को जवाबदेह ठहराना होगा चर्चित 'बिर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब हादसे को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में दायर सिविल याचिका को जनहित याचिका (पीआईएल) में बदलते हुए साफ कहा कि 'इस त्रासदी के लिए किसी न किसी को जवाबदेह ठहराना होगा।' इस हादसे में 25 लोगों की जान चली गई थी, जिससे पूरे राज्य में आक्रोश फैल गया था।
Read More...

Advertisement