मुंबई : पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की फिर बढ़ी मुश्किलें, मनसुख हीरेन मर्डर केस में अर्जी खारिज
Mumbai: Former encounter specialist Pradeep Sharma faces further trouble as plea in Mansukh Hiren murder case rejected
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एंटीलिया पर बम रखने की साज़िश और मनसुख हीरेन मर्डर केस में पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की डिस्चार्ज अर्जी खारिज की। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने 2021 में मुकेश अंबानी के एंटीलिया घर के बाहर बम रखने और बिजनेसमैन मनसुख हिरेन की हत्या से जुड़े एनआईए केस से डिस्चार्ज की मांग की थी। चीफ जस्टिस एस.वी. गंगापुरवाला और जस्टिस जी.एस. कुलकर्णी की डिवीजन बेंच ने शर्मा की अर्जी खारिज कर दी, और स्पेशल एनआईए कोर्ट के फरवरी 2025 के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें उन्हें डिस्चार्ज देने से मना किया गया था।
मुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट ने एंटीलिया पर बम रखने की साज़िश और मनसुख हीरेन मर्डर केस में पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की डिस्चार्ज अर्जी खारिज की। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने 2021 में मुकेश अंबानी के एंटीलिया घर के बाहर बम रखने और बिजनेसमैन मनसुख हिरेन की हत्या से जुड़े एनआईए केस से डिस्चार्ज की मांग की थी। चीफ जस्टिस एस.वी. गंगापुरवाला और जस्टिस जी.एस. कुलकर्णी की डिवीजन बेंच ने शर्मा की अर्जी खारिज कर दी, और स्पेशल एनआईए कोर्ट के फरवरी 2025 के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें उन्हें डिस्चार्ज देने से मना किया गया था।
डिटेल्ड ऑर्डर का इंतजार है।
शर्मा, जिन्हें जून 2021 में एनआईए ने गिरफ्तार किया था, ने दलील दी कि उनके खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट के अपराधों या 25 फरवरी, 2021 को एंटीलिया के पास छोड़ी गई स्कॉर्पियो एसयूवी में जिलेटिन की छड़ें रखने का कोई सबूत नहीं है। उन्होंने मुख्य आरोपी सचिन वाजे, जो एक बर्खास्त एपीआई, हैं, के साथ पहले हुई मीटिंग के प्रॉसिक्यूशन के दावों को खारिज कर दिया।
वकीलों ने आरोप लगाया कि शर्मा 17 फरवरी, 2021 को मझगांव में वाजे से मिले थे, और उन पर मर्डर, क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी, किडनैपिंग, सबूत मिटाने, यूएपीए उल्लंघन और आर्म्स एक्ट के अपराधों जैसे आरोप लगाए। अभी सुप्रीम कोर्ट से अगस्त 2023 में मिली ज़मानत पर, प्रदीप शर्मा की कानूनी लड़ाई उस कॉन्सपिरेसी की हाई-प्रोफाइल जांच के बीच जारी है जिसने मुंबई के अमीर लोगों को हिलाकर रख दिया था।
क्या था मामला
पुलिस ने मनसुख हिरेन के शव को 5 मार्च को मुंब्रा क्रीक से बरामद किया था। इस मामले को पहले सुसाइड बताया जा रहा था। लेकिन बाद में मामला खुल गया। ए्नआईए ने इस केस में सचिन वाजे और प्रदीप शर्मा के साथ-साथ पूर्व पुलिस अधिकारी रियाजुद्दीन काजी, इंस्पेक्टर सुनील माने, सजायाफ्ता कांस्टेबल विनायक शिंदे, आनंद जाधव, सतीश मोथकुरी, क्रिकेट बुकी नरेश गौर, संतोष शेलार और मनीष सोनी को भी आरोपी बनाया था।


