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Read More... मुंबई: महिला आरक्षण बिल खारिज होते ही नवनीत राणा फूट-फूटकर रो पड़ीं
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By Online Desk
देश की राजनीति में इस समय चर्चा में चल रहा महिला आरक्षण बिल आखिरकार लोकसभा में खारिज हो गया है। सरकार को इस बिल के पक्ष में दो-तिहाई बहुमत नहीं मिला। साथ ही, महिला आरक्षण बिल के साथ-साथ निर्वाचन क्षेत्र पुनर्गठन बिल भी पास नहीं हो सका। नतीजतन, इस बिल के खारिज होने के बाद सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने विपक्ष पर निशाना साधा है और उसकी आलोचना की है। इस मुद्दे पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि आज लोकतंत्र की बड़ी जीत हुई है। मुंबई : पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की फिर बढ़ी मुश्किलें, मनसुख हीरेन मर्डर केस में अर्जी खारिज
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने एंटीलिया पर बम रखने की साज़िश और मनसुख हीरेन मर्डर केस में पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की डिस्चार्ज अर्जी खारिज की। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने 2021 में मुकेश अंबानी के एंटीलिया घर के बाहर बम रखने और बिजनेसमैन मनसुख हिरेन की हत्या से जुड़े एनआईए केस से डिस्चार्ज की मांग की थी। चीफ जस्टिस एस.वी. गंगापुरवाला और जस्टिस जी.एस. कुलकर्णी की डिवीजन बेंच ने शर्मा की अर्जी खारिज कर दी, और स्पेशल एनआईए कोर्ट के फरवरी 2025 के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें उन्हें डिस्चार्ज देने से मना किया गया था। मुंबई : वैवाहिक प्रस्ताव ठुकराने पर महिला को जलाने के ३५ साल पुराने मामले में आरोपी बरी
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वैवाहिक प्रस्ताव ठुकराने पर कथित तौर पर एक महिला को जलाने के ३५ साल पुराने मामले में सत्र न्यायालय ने आरोपी देशमंद मिरांडा (६४) को बरी कर दिया है, क्योंकि मूल दस्तावेज खो गए हैं और प्रमुख गवाहों की मौत हो चुकी है। १९९० में हुई इस घटना के बाद से आरोपी फरार था, उसे पिछले साल १२ सितंबर को वाकोला पुलिस ने गिरफ्तार किया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़िता नतालिन, मिरांडा की दोस्त वैâनोट की बहन थी। मुंबई : इंश्योरेंस कंपनी ने विदेश में कैंसर के इलाज के क्लेम को खारिज कर दिया था; 66.50 लाख देने का आदेश
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मुंबई सबअर्बन डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने एक इंश्योरेंस कंपनी को शहर के एक रहने वाले को ₹66.50 लाख देने का आदेश दिया है। कमीशन ने कहा कि कंपनी ने गलत तरीके से उसके विदेश में कैंसर के इलाज के क्लेम को खारिज कर दिया था। कमीशन ने माना कि इंश्योरेंस कंपनी गलत ट्रेड प्रैक्टिस अपनाने की दोषी है और दो महीने के अंदर पैसे देने का आदेश दिया, साथ ही मुआवजा और मुकदमे का खर्च भी देना होगा।यह फैसला कमीशन के प्रेसिडेंट समिंदरा आर सुर्वे और मेंबर समीर एस कांबले ने अक्टूबर के आखिर में सुनाया। 
