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Read More... मुंबई : पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की फिर बढ़ी मुश्किलें, मनसुख हीरेन मर्डर केस में अर्जी खारिज
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने एंटीलिया पर बम रखने की साज़िश और मनसुख हीरेन मर्डर केस में पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की डिस्चार्ज अर्जी खारिज की। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने 2021 में मुकेश अंबानी के एंटीलिया घर के बाहर बम रखने और बिजनेसमैन मनसुख हिरेन की हत्या से जुड़े एनआईए केस से डिस्चार्ज की मांग की थी। चीफ जस्टिस एस.वी. गंगापुरवाला और जस्टिस जी.एस. कुलकर्णी की डिवीजन बेंच ने शर्मा की अर्जी खारिज कर दी, और स्पेशल एनआईए कोर्ट के फरवरी 2025 के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें उन्हें डिस्चार्ज देने से मना किया गया था। मुंबई : वैवाहिक प्रस्ताव ठुकराने पर महिला को जलाने के ३५ साल पुराने मामले में आरोपी बरी
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वैवाहिक प्रस्ताव ठुकराने पर कथित तौर पर एक महिला को जलाने के ३५ साल पुराने मामले में सत्र न्यायालय ने आरोपी देशमंद मिरांडा (६४) को बरी कर दिया है, क्योंकि मूल दस्तावेज खो गए हैं और प्रमुख गवाहों की मौत हो चुकी है। १९९० में हुई इस घटना के बाद से आरोपी फरार था, उसे पिछले साल १२ सितंबर को वाकोला पुलिस ने गिरफ्तार किया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़िता नतालिन, मिरांडा की दोस्त वैâनोट की बहन थी। मुंबई : इंश्योरेंस कंपनी ने विदेश में कैंसर के इलाज के क्लेम को खारिज कर दिया था; 66.50 लाख देने का आदेश
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मुंबई सबअर्बन डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने एक इंश्योरेंस कंपनी को शहर के एक रहने वाले को ₹66.50 लाख देने का आदेश दिया है। कमीशन ने कहा कि कंपनी ने गलत तरीके से उसके विदेश में कैंसर के इलाज के क्लेम को खारिज कर दिया था। कमीशन ने माना कि इंश्योरेंस कंपनी गलत ट्रेड प्रैक्टिस अपनाने की दोषी है और दो महीने के अंदर पैसे देने का आदेश दिया, साथ ही मुआवजा और मुकदमे का खर्च भी देना होगा।यह फैसला कमीशन के प्रेसिडेंट समिंदरा आर सुर्वे और मेंबर समीर एस कांबले ने अक्टूबर के आखिर में सुनाया। मुंबई : “गैस सिलेंडर” सिंबल बनाए रखने की मांग; वंचित बहुजन आघाड़ी की पिटीशन खारिज
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने वंचित बहुजन आघाड़ी की उस पिटीशन को खारिज कर दिया है, जिसमें राज्य में होने वाले लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए अपना “गैस सिलेंडर” सिंबल बनाए रखने की मांग की गई थी। VBA ने 26 मई को स्टेट इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखकर सिंबल पार्टी के लिए रिज़र्व करने को कहा था। हालांकि, 16 अक्टूबर को SEC ने जवाब दिया कि रिटर्निंग ऑफिसर (RO) असली इलेक्शन प्रोसेस के दौरान सिंबल अलॉटमेंट का फैसला करेंगे। इस जवाब को “मनमाना और टालमटोल वाला” बताते हुए, VBA ने 13 नवंबर को सीनियर एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर के ज़रिए, एडवोकेट संदेश मोरे और हितेंद्र गांधी की मदद से हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। 
