भिवंडी कोर्ट ने मानहानि केस में राहुल गांधी को ज़मानत दी
Bhiwandi court grants bail to Rahul Gandhi in defamation case
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि के एक केस में ज़मानत मिल गई है। महाराष्ट्र की भिवंडी कोर्ट ने उन्हें ज़मानत दे दी है। 2014 में राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे RSS का हाथ था। RSS ने इन कमेंट्स पर आपत्ति जताते हुए केस किया था। इस केस की सुनवाई महाराष्ट्र की भिवंडी कोर्ट में हुई।
भिवंडी : कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि के एक केस में ज़मानत मिल गई है। महाराष्ट्र की भिवंडी कोर्ट ने उन्हें ज़मानत दे दी है। 2014 में राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे RSS का हाथ था। RSS ने इन कमेंट्स पर आपत्ति जताते हुए केस किया था। इस केस की सुनवाई महाराष्ट्र की भिवंडी कोर्ट में हुई।
सुनवाई के लिए राहुल गांधी खुद कोर्ट में पेश हुए। इसी क्रम में कोर्ट ने उन्हें ज़मानत दे दी। राहुल गांधी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र के सोनाले गांव में हुई एक रैली में हिस्सा लिया था। वहां बोलते हुए उन्होंने RSS पर गंभीर आरोप लगाए थे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे संघ का हाथ था।
यह कहते हुए कि राहुल के कमेंट्स RSS की रेप्युटेशन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तब संघ एक्टिविस्ट राजेश कुंटे ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। उस केस के ट्रायल में अब राहुल गांधी को ज़मानत मिल गई है।


