मुंबई : प्रभादेवी इलाके में मनपा ने बिल्डर को पार्किंग में ब्लिंकिट और जेप्टो शुरू करने पर थमाया नोटिस...
Mumbai: In Prabhadevi area, the Municipal Corporation served notice to the builder for starting Blinkit and Zepto in the parking...
मनपा प्रशासन ने नोटिस में कहा है कि बेसमेंट जिसे स्वीकृत योजना के अनुसार पार्किंग उपयोग के लिए रखा गया था। उस पर कब्जा कर अवैध निर्माण कार्य किया गया है। अवैध निर्माण का उपयोग वाणिज्यिक रूप में किया जा रहा है। ब्लिंकिट कॉमर्स द्वारा बेसमेंट में बीम की. दीवार बनाकर लगभग 16.5 मीटर x 16.5 मीटर का क्षेत्र डार्क स्टोर के लिए इस्तेमाल किया गया और ग्लास वूल से केबिन बनाकर उसे कोल्ड स्टोरेज में परिवर्तित किया गया है।
मुंबई : प्रभादेवी इलाके में बिल्डर द्वारा पार्किंग की जगह में अवैध कब्जा कर ब्लिंकिट और जेप्टो शुरू कर लिया था। मनपा जी. दक्षिण विभाग ने बिल्डर को एमआरटीपी एक्ट के तहत नोटिस दी है। मनपा प्रशासन ने बिल्डर के खिलाफ नोटिस निकालते हुए कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। बता दें कि प्रभादेवी स्थित सामना प्रेस के पास सुमेर बिल्डर द्वारा बनाई गई ट्रिनिटी इमारत के पर्किंग की जगह पर अवैध निर्माण कर ब्लिंकिट और जेप्टो को भाड़े पर देकर उनसे कमाई शुरू की थी। मनपा जी. दक्षिण वार्ड ने सुमेर बिल्डर के राहुल शाह को मनपा अधिनियम 1966 की धारा 52 और 53 के तहत को नोटिस जारी किया है।
मनपा प्रशासन ने नोटिस में कहा है कि बेसमेंट जिसे स्वीकृत योजना के अनुसार पार्किंग उपयोग के लिए रखा गया था। उस पर कब्जा कर अवैध निर्माण कार्य किया गया है। अवैध निर्माण का उपयोग वाणिज्यिक रूप में किया जा रहा है। ब्लिंकिट कॉमर्स द्वारा बेसमेंट में बीम की. दीवार बनाकर लगभग 16.5 मीटर x 16.5 मीटर का क्षेत्र डार्क स्टोर के लिए इस्तेमाल किया गया और ग्लास वूल से केबिन बनाकर उसे कोल्ड स्टोरेज में परिवर्तित किया गया है।
इसी तरह जेप्टो प्राइवेट लिमिटेड ने भी बेसमेंट में 23 मीटर x 18.8 मीटर क्षेत्र को वाणिज्यिक उपयोग में बदल कर दो केबिन बनाकर उनका कोल्ड स्टोरेज के रूप में इस्तेमाल किया और तीन शौचालयों का भी अवैध निर्माण किया। यह सभी काम मनपा की स्वीकृत योजना के विपरीत किए गए हैं। मनपा ने दोनों कंपनियों और डेवलपर को चेतावनी दी है कि वे एक माह के भीतर अनधिकृत निर्माण हटाएँ और परिसर को पूर्व स्थिति में बहाल करें। मनपा ने चेतावनी दी है कि अवैध निर्माण नहीं हटाया गया तो मनपा खुद तोड़क कार्रवाई करेगी। कार्रवाई का पूरा खर्च संबंधित पक्षों से वसूला जाएगा। इसके साथ ही मनपा अधिनियम के तहत बिल्डर पर मामला दर्ज करने की भी कार्रवाई की जाएगी।

