मुंबई : 12 रेस्टोरेंट मालिकों के एक समूह ने पुलिस उत्पीड़न से सुरक्षा की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया
Mumbai: 12 restaurant owners approached Bombay High Court seeking protection from police harassment.
मुंबई के 12 रेस्टोरेंट मालिकों के एक समूह ने हर्बल, तंबाकू-मुक्त हुक्का परोसने को लेकर कथित पुलिस उत्पीड़न से सुरक्षा की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनका दावा है कि यह प्रथा पिछले अदालती आदेश के तहत पूरी तरह से वैध है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि पुलिस ने केवल तंबाकू-मुक्त हर्बल हुक्का परोसने की लंबे समय से चली आ रही न्यायिक अनुमति की अवहेलना करते हुए उनके प्रतिष्ठानों पर छापेमारी और धमकियाँ जारी रखी हैं।
मुंबई : मुंबई के 12 रेस्टोरेंट मालिकों के एक समूह ने हर्बल, तंबाकू-मुक्त हुक्का परोसने को लेकर कथित पुलिस उत्पीड़न से सुरक्षा की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनका दावा है कि यह प्रथा पिछले अदालती आदेश के तहत पूरी तरह से वैध है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि पुलिस ने केवल तंबाकू-मुक्त हर्बल हुक्का परोसने की लंबे समय से चली आ रही न्यायिक अनुमति की अवहेलना करते हुए उनके प्रतिष्ठानों पर छापेमारी और धमकियाँ जारी रखी हैं।
वकील राजेंद्र राठौड़ और ध्रुव जैन द्वारा प्रस्तुत याचिका में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि संबंधित रेस्टोरेंट 22 अगस्त, 2019 के हाईकोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए केवल हर्बल हुक्का परोसते हैं, जिसमें ऐसे उत्पादों की स्पष्ट रूप से अनुमति दी गई थी। इसके बावजूद, रेस्टोरेंट मालिकों का आरोप है कि अधिकारी, कथित तौर पर राज्य के गृह विभाग के निर्देश पर, इस गलत धारणा के तहत उनके कामकाज में बाधा डाल रहे हैं कि सभी प्रकार के हुक्का परोसे जाने पर प्रतिबंध है।
याचिका के अनुसार, रेस्टोरेंट मालिकों ने इस साल अप्रैल और मई में लिखित संचार के माध्यम से स्थानीय पुलिस को 2019 के आदेश का पालन करने की बार-बार सूचना दी है। उनके पत्राचार में उनकी वैध व्यावसायिक गतिविधियों में हस्तक्षेप न करने की अपील की गई है। फिर भी, जैसा कि एफपीजे ने उजागर किया है, याचिकाकर्ताओं का दावा है कि पुलिस लगातार औचक निरीक्षण कर रही है और उन्हें हर्बल हुक्का सेवाएं बंद करने के निर्देश दे रही है, जिससे भारी वित्तीय तनाव पैदा हो रहा है और कई कर्मचारियों की आजीविका को खतरा है।
एफपीजे की रिपोर्ट के अनुसार, इस विवाद के केंद्र में राज्य के गृह विभाग द्वारा 6 जून, 2025 को जारी एक परिपत्र है, जिसमें अवैध हुक्का पार्लरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आह्वान किया गया है और चेतावनी दी गई है कि कोई भी अधिकारी इस पर ध्यान न देने पर जवाबदेह होगा। हालाँकि, रेस्टोरेंट मालिकों ने अदालत के समक्ष तर्क दिया है कि उनके मामले में इस परिपत्र का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उनका कहना है कि उनके संचालन को छूट प्राप्त है, क्योंकि वे तंबाकू पर सख्त प्रतिबंध लगाते हैं और सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 (सीओटीपीए) के सभी प्रासंगिक प्रावधानों का पालन करते हैं।

