नई दिल्ली : SC हत्या के आरोपी की रिमांड रद करने के आदेश के विरोध में होगी सुनवाई... गिरफ्तारी के नहीं बताए कारण

New Delhi: SC will hear the case against the order cancelling the remand of the murder accused... Reasons for arrest not given

नई दिल्ली : SC हत्या के आरोपी की रिमांड रद करने के आदेश के विरोध में होगी सुनवाई...  गिरफ्तारी के नहीं बताए कारण

हाई कोर्ट के आदेश में कहा गया कि याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी के तुरंत बाद कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं दी गई, ना ही गिरफ्तारी के बाद लिखित रूप में कारणों की सूचना देने की आवश्यकता को पूरा किया गया। सुप्रीम कोर्ट इस अलग याचिका पर विचार करेगा, जिसमें 22 अप्रैल को निर्णय सुरक्षित रखा गया था कि क्या प्रत्येक मामले में आरोपित को गिरफ्तारी से पहले या तुरंत बाद गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी देना आवश्यक होगा।

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक पुलिस की एक याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दी, जिसमें एक हत्या मामले में आरोपित की हिरासत रिमांड को खारिज करने वाले आदेश के खिलाफ अपील की गई थी, जिसमें कहा गया था कि उसे गिरफ्तारी के कारणों के बारे में सूचित नहीं किया गया था। जस्टिस केवी विश्वनाथन और एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने गुरुवार को कहा कि इस मामले पर विचार करने की आवश्यकता है। विशेष अनुमति याचिका और स्थगन के लिए आवेदन पर नोटिस जारी करें।

दरअसल, 17 अप्रैल के अपने आदेश में हाई कोर्ट ने 17 फरवरी, 2023 को पारित ट्रायल कोर्ट के रिमांड आदेश को रद कर दिया और कुछ शर्तों के अधीन व्यक्ति को हिरासत से रिहा करने का निर्देश दिया। अपर न्यायालय ने हत्या मामले में 17 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किए व्यक्ति को याचिका पर नोटिस जारी किया।

पीठ ने नोट किया कि गिरफ्तारी के कारणों के मुद्दे पर एक अलग याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने 22 अप्रैल को अपना निर्णय सुरक्षित रखा था। इस निर्णय का परिणाम (अलग याचिका पर) इस मामले के अंतिम निर्णय पर प्रभाव डालेगा। पीठ ने कहा कि इस मामले पर सुनवाई 18 जुलाई को रखी जाए।

हाई कोर्ट के आदेश में कहा गया कि याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी के तुरंत बाद कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं दी गई, ना ही गिरफ्तारी के बाद लिखित रूप में कारणों की सूचना देने की आवश्यकता को पूरा किया गया। सुप्रीम कोर्ट इस अलग याचिका पर विचार करेगा, जिसमें 22 अप्रैल को निर्णय सुरक्षित रखा गया था कि क्या प्रत्येक मामले में आरोपित को गिरफ्तारी से पहले या तुरंत बाद गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी देना आवश्यक होगा।

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यह भी विचार करेगा कि क्या विशेष मामलों में जहां कुछ आपात स्थितियों के कारण गिरफ्तारी के कारणों को गिरफ्तारी से पहले या तुरंत बाद प्रदान करना संभव नहीं होगा। गिरफ्तारी के पहले पूर्व सीआरपीसी की धारा 50 के प्रविधानों के अनुपालन की कमी के आधार पर अमान्य किया जाएगा। धारा 50 सीआरपीसी गिरफ्तारी के कारणों और जमानत के अधिकार के बारे में व्यक्ति को सूचित करने से संबंधित है।

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