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Read More... नई दिल्ली : SC हत्या के आरोपी की रिमांड रद करने के आदेश के विरोध में होगी सुनवाई... गिरफ्तारी के नहीं बताए कारण
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By Online Desk
हाई कोर्ट के आदेश में कहा गया कि याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी के तुरंत बाद कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं दी गई, ना ही गिरफ्तारी के बाद लिखित रूप में कारणों की सूचना देने की आवश्यकता को पूरा किया गया। सुप्रीम कोर्ट इस अलग याचिका पर विचार करेगा, जिसमें 22 अप्रैल को निर्णय सुरक्षित रखा गया था कि क्या प्रत्येक मामले में आरोपित को गिरफ्तारी से पहले या तुरंत बाद गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी देना आवश्यक होगा। 