ठाणे : शिवसेना नेता हत्या मामले में चार को आजीवन कारावास

Thane: Four sentenced to life imprisonment in Shiv Sena leader murder case

ठाणे : शिवसेना नेता हत्या मामले में चार को आजीवन कारावास

ठाणे जिले की एक अदालत ने 2014 में शिवसेना नेता मोहन राउत की हत्या के मामले में चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश एएन सिरसीकर ने आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया, लेकिन महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका अधिनियम) और शस्त्र अधिनियम के तहत आरोपों को खारिज कर दिया।

ठाणे : ठाणे जिले की एक अदालत ने 2014 में शिवसेना नेता मोहन राउत की हत्या के मामले में चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश एएन सिरसीकर ने आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया, लेकिन महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका अधिनियम) और शस्त्र अधिनियम के तहत आरोपों को खारिज कर दिया। अदालत ने इस मामले में तीन अन्य लोगों को भी बरी कर दिया।

 

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अदालत ने चंद्रकांत उर्फ पिंट्या बलराम म्हस्कर (39), गंगाराम उर्फ गंग्या आत्माराम लिंगे (44), योगेश नारायण राउत (45) और अजय उर्फ अजय गजानन गुरव (37) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर तीन महीने की कठोर कारावास की सजा होगी। शिवसेना की बदलापुर शहर इकाई के उप प्रमुख मोहन राउत की 23 मई 2014 की रात को उनके कार्यालय में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 

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