मुंबई : लिफ्ट मांगने वाली महिला के साथ बलात्कार और मारपीट करने के आरोप में व्यक्ति दोषी; आठ साल कैद की सजा
Mumbai: Man convicted of raping and assaulting woman who asked for lift; sentenced to eight years imprisonment
सत्र न्यायालय ने दहिसर निवासी एक व्यक्ति को जनवरी 2018 में रात के करीब 2.30 बजे लिफ्ट मांगने वाली महिला के साथ बलात्कार और मारपीट करने के आरोप में दोषी ठहराया है। प्रदीप तिवारी (38) को 23 फरवरी, 2018 को गिरफ्तार किया गया था और हाल ही में फैसला आने तक वह जेल में था। उसे आठ साल कैद की सजा सुनाई गई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 10 जनवरी, 2018 को सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित महिला किसी काम से एक ऑटो चालक के साथ वसई गई थी। हालांकि, काम पूरा नहीं होने के कारण वह उसी दिन वापस नहीं आ सकी।
मुंबई : सत्र न्यायालय ने दहिसर निवासी एक व्यक्ति को जनवरी 2018 में रात के करीब 2.30 बजे लिफ्ट मांगने वाली महिला के साथ बलात्कार और मारपीट करने के आरोप में दोषी ठहराया है। प्रदीप तिवारी (38) को 23 फरवरी, 2018 को गिरफ्तार किया गया था और हाल ही में फैसला आने तक वह जेल में था। उसे आठ साल कैद की सजा सुनाई गई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 10 जनवरी, 2018 को सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित महिला किसी काम से एक ऑटो चालक के साथ वसई गई थी। हालांकि, काम पूरा नहीं होने के कारण वह उसी दिन वापस नहीं आ सकी।
अभियोजन पक्ष ने कहा कि दोनों ने एक कमरा किराए पर लिया और 11 जनवरी तक वहीं रहे, हालांकि, झगड़े के बाद 12 जनवरी की सुबह ड्राइवर चला गया। चूंकि महिला के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने दूसरे ऑटो चालक से लिफ्ट मांगी, जिसने उसे दहिसर चेक नाका के पास उतार दिया, जहां से बाइक पर सवार आरोपी गुजरा।
अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि वह उसे दहिसर स्टेशन पर छोड़ने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसे एक जीर्ण-शीर्ण इमारत में ले गया, जहाँ उसने महिला के साथ मारपीट की और बलात्कार किया। बाद में आरोपी ने उसे स्टेशन पर छोड़ दिया और महिला ने घर पहुँचने के बाद अपनी माँ को अपनी आपबीती सुनाई।

