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पालघर: कोर्ट का बड़ा फैसला 8 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को फांसी की सजा

पालघर: कोर्ट का बड़ा फैसला 8 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को फांसी की सजा साल 2021 में डहाणू क्षेत्र में 8 वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म, हत्या और शिकायतकर्ता पर जानलेवा हमले के चर्चित मामले में पालघर की अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी को मृत्युदंड (फांसी) की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 75 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। डहाणू पुलिस स्टेशन में अपराध क्रमांक 189/2021 के तहत भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302, 307, 376, 377 तथा पॉक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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नई दिल्ली : दोषी सेक्स ट्रैफिकर जेफरी एपस्टीन और भारतीय बिजनेसमैन अनिल अंबानी के बीच “कई ईमेल” का लेन-देन हुआ था - एक्टिविस्ट-वकील प्रशांत भूषण 

नई दिल्ली : दोषी सेक्स ट्रैफिकर जेफरी एपस्टीन और भारतीय बिजनेसमैन अनिल अंबानी के बीच “कई ईमेल” का लेन-देन हुआ था - एक्टिविस्ट-वकील प्रशांत भूषण  एक्टिविस्ट-वकील प्रशांत भूषण के इस दावे से एक नया पॉलिटिकल विवाद खड़ा हो गया है कि दोषी सेक्स ट्रैफिकर जेफरी एपस्टीन और भारतीय बिजनेसमैन अनिल अंबानी के बीच “कई ईमेल” का लेन-देन हुआ था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में, भूषण ने लिखा कि दोनों करीबी लगते थे। उन्होंने कहा, "बहुत दिलचस्प! दोषी सेक्स ट्रैफिकर और पीडोफाइल जेफरी एपस्टीन और हमारे अपने बैंक फ्रॉड करने वाले अनिल अंबानी के बीच इतने सारे ईमेल!"
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चित्रकूट: 13 वर्षीय छात्रा को बहला-फुसलाकर मुम्बई ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में दोषी; 20 साल के कठोर कारावास की सजा

चित्रकूट: 13 वर्षीय छात्रा को बहला-फुसलाकर मुम्बई ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में दोषी; 20 साल के कठोर कारावास की सजा उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में कक्षा आठ की 13 वर्षीय छात्रा को बहला-फुसलाकर मुम्बई ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में दोषी संजय उर्फ चुनकू को विशेष न्यायाधीश रेनू मिश्रा ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 10,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने बताया कि यह मामला 26 फरवरी 2020 का है, जब पीड़िता के पिता ने मऊ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।
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मुंबई : मां की हत्या के प्रयास के आरोप में दोषी; अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, पाँच साल का कठोर कारावास

मुंबई : मां की हत्या के प्रयास के आरोप में दोषी; अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, पाँच साल का कठोर कारावास सत्र न्यायालय ने वकोला निवासी 50 वर्षीय व्यक्ति को 2022 में अपने आवास पर अपनी मां की हत्या के प्रयास के आरोप में दोषी ठहराया है। व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने के बाद उसे दोषी ठहराया गया क्योंकि उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और नरमी की मांग की। दोषी सुनील शेखर बंगेरा अपने छोटे भाई प्रसाद बंगेरा और अपनी मां कल्याणी बंगेरा के साथ रहता था। 19 सितंबर, 2022 को सुबह लगभग 5 बजे बंगेरा ने अपनी मां पर दरांती से हमला किया।
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