चित्रकूट: 13 वर्षीय छात्रा को बहला-फुसलाकर मुम्बई ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में दोषी; 20 साल के कठोर कारावास की सजा

Chitrakoot: Man convicted of luring a 13-year-old student to Mumbai and raping her

चित्रकूट: 13 वर्षीय छात्रा को बहला-फुसलाकर मुम्बई ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में दोषी; 20 साल के कठोर कारावास की सजा

उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में कक्षा आठ की 13 वर्षीय छात्रा को बहला-फुसलाकर मुम्बई ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में दोषी संजय उर्फ चुनकू को विशेष न्यायाधीश रेनू मिश्रा ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 10,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने बताया कि यह मामला 26 फरवरी 2020 का है, जब पीड़िता के पिता ने मऊ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।

चित्रकूट: उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में कक्षा आठ की 13 वर्षीय छात्रा को बहला-फुसलाकर मुम्बई ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में दोषी संजय उर्फ चुनकू को विशेष न्यायाधीश रेनू मिश्रा ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 10,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने बताया कि यह मामला 26 फरवरी 2020 का है, जब पीड़िता के पिता ने मऊ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, मऊ क्षेत्र के मवई खुर्द गांव का निवासी संजय उर्फ चुनकू पीड़िता को स्कूल छोड़ने के बहाने बाइक पर बैठाकर गांव से बाहर ले गया। इसके बाद वह उसे प्रयागराज ले गया और वहां से ट्रेन के जरिए मुम्बई पहुंचा। पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 जून 2020 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और पीड़िता को सुरक्षित बरामद किया।

 

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पीड़िता ने अपने बयान में संजय द्वारा दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि की। पुलिस ने जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। गिरफ्तारी के बाद से संजय जेल में बंद था। अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश रेनू मिश्रा ने शुक्रवार को फैसला सुनाया, जिसमें संजय को दोषी ठहराते हुए 20 साल की कठोर सजा और 10,000 रुपये के अर्थदंड का आदेश दिया गया।

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