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चित्रकूट: 13 वर्षीय छात्रा को बहला-फुसलाकर मुम्बई ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में दोषी; 20 साल के कठोर कारावास की सजा

चित्रकूट: 13 वर्षीय छात्रा को बहला-फुसलाकर मुम्बई ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में दोषी; 20 साल के कठोर कारावास की सजा उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में कक्षा आठ की 13 वर्षीय छात्रा को बहला-फुसलाकर मुम्बई ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में दोषी संजय उर्फ चुनकू को विशेष न्यायाधीश रेनू मिश्रा ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 10,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने बताया कि यह मामला 26 फरवरी 2020 का है, जब पीड़िता के पिता ने मऊ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।
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