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मुंबई : लिफ्ट मांगने वाली महिला के साथ बलात्कार और मारपीट करने के आरोप में व्यक्ति दोषी; आठ साल कैद की सजा

मुंबई : लिफ्ट मांगने वाली महिला के साथ बलात्कार और मारपीट करने के आरोप में व्यक्ति दोषी; आठ साल कैद की सजा सत्र न्यायालय ने दहिसर निवासी एक व्यक्ति को जनवरी 2018 में रात के करीब 2.30 बजे लिफ्ट मांगने वाली महिला के साथ बलात्कार और मारपीट करने के आरोप में दोषी ठहराया है। प्रदीप तिवारी (38) को 23 फरवरी, 2018 को गिरफ्तार किया गया था और हाल ही में फैसला आने तक वह जेल में था। उसे आठ साल कैद की सजा सुनाई गई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 10 जनवरी, 2018 को सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित महिला किसी काम से एक ऑटो चालक के साथ वसई गई थी। हालांकि, काम पूरा नहीं होने के कारण वह उसी दिन वापस नहीं आ सकी।  
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