पुणे: आपत्तिजनक पोस्ट मामले में गई थी जेल... हाईकोर्ट के आदेश के बाद छात्रा ने दी कॉलेज की परीक्षा
Pune: She was jailed for objectionable post... Student appeared for college exam after High Court's order

बांबे हाईकोर्ट ने उसे तत्काल रिहा करने का आदेश दिया था ताकि वह अपने कालेज की परीक्षाओं में बैठ सके। कोर्ट ने सिंहगढ़ एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग की भी तीखी आलोचना की थी क्योंकि संस्थान ने उसे स्पष्टीकरण देने का मौका दिए बिना जल्दबाजी में उसे निष्कासित कर दिया था। सिंहगढ़ एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल किशोर पाटिल ने कहा, 'हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, उसकी परीक्षा एक अलग कक्षा में आयोजित की गई।' कॉलेज के अधिकारियों ने कहा था कि सेमेस्टर पेपर देने के लिए उसके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी।
पुणे: हाल ही में भारत-पाकिस्तान संघर्ष के बारे में इंटरनेट मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के कारण एक पखवाड़े से अधिक समय तक जेल में रहने वाली 19 वर्षीय छात्रा अपने कॉलेज की सेमेस्टर परीक्षा में शामिल हुई। इसके लिए उसके कॉलेज ने विशेष व्यवस्था की थी।
बांबे हाईकोर्ट ने उसे तत्काल रिहा करने का आदेश दिया था ताकि वह अपने कालेज की परीक्षाओं में बैठ सके। कोर्ट ने सिंहगढ़ एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग की भी तीखी आलोचना की थी क्योंकि संस्थान ने उसे स्पष्टीकरण देने का मौका दिए बिना जल्दबाजी में उसे निष्कासित कर दिया था।
सिंहगढ़ एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल किशोर पाटिल ने कहा, 'हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, उसकी परीक्षा एक अलग कक्षा में आयोजित की गई।' कॉलेज के अधिकारियों ने कहा था कि सेमेस्टर पेपर देने के लिए उसके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी।