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Read More... पुणे: आपत्तिजनक पोस्ट मामले में गई थी जेल... हाईकोर्ट के आदेश के बाद छात्रा ने दी कॉलेज की परीक्षा
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By Online Desk
बांबे हाईकोर्ट ने उसे तत्काल रिहा करने का आदेश दिया था ताकि वह अपने कालेज की परीक्षाओं में बैठ सके। कोर्ट ने सिंहगढ़ एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग की भी तीखी आलोचना की थी क्योंकि संस्थान ने उसे स्पष्टीकरण देने का मौका दिए बिना जल्दबाजी में उसे निष्कासित कर दिया था। सिंहगढ़ एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल किशोर पाटिल ने कहा, 'हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, उसकी परीक्षा एक अलग कक्षा में आयोजित की गई।' कॉलेज के अधिकारियों ने कहा था कि सेमेस्टर पेपर देने के लिए उसके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। 