नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व जज एल. नागेश्वर राव को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) की चुनाव सुधार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया

New Delhi: The Supreme Court appointed former judge L. Nageswara Rao as the chairman of the Election Reforms Committee of the Supreme Court Bar Association (SCBA)

नई दिल्ली :  सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व जज एल. नागेश्वर राव को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) की चुनाव सुधार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया

सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व जज एल. नागेश्वर राव को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) की चुनाव सुधार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि न्यायमूर्ति राव ने इस समिति की अध्यक्षता करने के लिए सहमति दी है। समिति एससीबीए की कार्यकारी समिति के चुनाव में उम्मीदवारों के लिए पात्रता मानदंडों का सुझाव भी देगी।

नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व जज एल. नागेश्वर राव को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) की चुनाव सुधार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि न्यायमूर्ति राव ने इस समिति की अध्यक्षता करने के लिए सहमति दी है। समिति एससीबीए की कार्यकारी समिति के चुनाव में उम्मीदवारों के लिए पात्रता मानदंडों का सुझाव भी देगी। पीठ ने जारी आदेश में कहा, पूर्व में किए गए विचार-विमर्श और समय-समय पर जारी आदेशों के क्रम में इस अदालत के पूर्व जज न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव ने एससीबीए की कार्यकारी समिति  के चुनाव के लिए नियमों/दिशानिर्देशों/मानदंडों में सुधार के लिए समिति की अध्यक्षता करने पर विनम्रतापूर्व सहमति दी है। 

समिति में होंगे कभी चुनाव न लड़ने वाले अनुभवी वकील
पीठ ने आगे कहा, प्रस्तावित सुधारों में चुनावों में भाग लेने के लिए पात्रता शर्तें तय हो सकती हैं। इस समिति में कुछ वरिष्ठ वकील/अनुभवी वकील (लॉय-ऑन-रिकॉर्ड और नॉन-लॉयर-ऑन-रिकॉर्ड दोनों श्रेणी से) होंगे, जिन्होंने कभी एससीबीए के पदाधिकारियों के रूप में चुनाव नहीं लड़ा है। उच्चतम न्यायालय ने बार के सदस्यों को दो हफ्ते के भीतर समिति के लिए नाम का सुझाव देने को भी कहा है। 
सात अप्रैल को मामले में अगली सुनवाई
पीठ ने यह भी कहा, हम न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव को राव को पूरी स्वतंत्रता देते हैं कि वह इस सूची से नामों का चयन करें। यह समिति बार के सदस्यों या अन्य धारकों से सुझाव प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होगी। इस मामले में अगली सुनवाई सात अप्रैल को होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पहले वरिष्ठ वकील विकास सिंह और कपिल सिब्बल से समिति के अध्यक्ष के बारे में सुझाव मांगे थे। शीर्ष कोर्ट ने मई 2024 में एससीबीए की कार्यकारी समिति में महिलाओं के लिए 33 फीसदी पदों को आरक्षित करने का भी आदेश दिया था।  

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