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पुणे : पोर्श कार हादसा- सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीड़ित परिवार की नाराजगी

पुणे : पोर्श कार हादसा- सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीड़ित परिवार की नाराजगी महाराष्ट्र के पुणे जिले के चर्चित पोर्श कार हादसे में सुप्रीम कोर्ट ने खून के सैंपल से छेड़छाड़ में मदद करने के आरोप में तीन लोगों को जमानत दे दी है। इनमें एक कथित बिचौलिया और कार में मौजूद दो नाबालिगों के माता-पिता शामिल हैं। कोर्ट ने कहा कि वे 18 महीने से जेल में हैं और ऐसे मामलों में माता-पिता की भी जिम्मेदारी होती है। वहीं कोर्ट के इस फैसले पर पीड़ित अनिश आवाधिया के परिवार ने नाराजगी जताई है।
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मुंबई के पार्क और खेल के मैदानों पर बनेगी झुग्गी पुनर्वास योजना! सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब

मुंबई के पार्क और खेल के मैदानों पर बनेगी झुग्गी पुनर्वास योजना! सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार और बृहन्मुंबई नगर निगम सहित अन्य पक्षों से उस याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट के एक फैसले को चुनौती दी गई है. हाई कोर्ट ने अपने फैसले में उन भूखंडों पर झुग्गी पुनर्वास योजनाओं की अनुमति दी थी, जो मूल रूप से पार्क, बगीचों और खेल के मैदानों के लिए आरक्षित थे. यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के सामने आया. पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने रखा. इसके बाद कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार, झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण, बृहन्मुंबई नगर निगम और अन्य पक्षों को नोटिस जारी करने का फैसला किया.
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पश्चिम बंगाल मतदाता सूची विवाद: चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, टीएमसी के आरोपों के बाद मांगा जवाब

पश्चिम बंगाल मतदाता सूची विवाद: चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, टीएमसी के आरोपों के बाद मांगा जवाब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहण पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर जहां ओर राज्यभर की सियासत में गर्माहट तेज है। वहीं अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्ती दिखाई है। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के एसआईआर को लेकर दायर नई याचिकाओं पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। ये याचिकाएं तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद डेरेक ओ ब्रायन और डोला सेन ने दाखिल की हैं।
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नई दिल्ली : अरावली खनन मामले में पिछले फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, सरकार से मांगा स्पष्ट जवाब

नई दिल्ली : अरावली खनन मामले में पिछले फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, सरकार से मांगा स्पष्ट जवाब अरावली खनन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने पुराने फैसले पर रोक लगा दी है। इसके बाद देशभर में सियासत तेज हो गई है। एक ओर जहां पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। दूसरी ओर कांग्रेस ने इस फैसले को 'उम्मीद की किरण' बताते हुए पर्यावरण मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। आइए जानते है किसने क्या कहा? अरावली खनन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी सोमवार को अपने पुराने फैसले पर रोक लगा दी।
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