मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले ठाकरे गुट के नेता को मिली अग्रिम जमानत...
Thackeray faction leader who made derogatory remarks against Chief Minister Eknath Shinde granted anticipatory bail...
अदालत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में शिवसेना नेता हेमंत पलव को अग्रिम जमानत दे दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (डिंडोशी अदालत) आशीष अयाचित ने आठ जनवरी को अग्रिम जमानत दी, लेकिन आदेश की विस्तृत प्रति बृहस्पतिवार को उपलब्ध हुई।
मुंबई : अदालत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में शिवसेना नेता हेमंत पलव को अग्रिम जमानत दे दी है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (डिंडोशी अदालत) आशीष अयाचित ने आठ जनवरी को अग्रिम जमानत दी, लेकिन आदेश की विस्तृत प्रति बृहस्पतिवार को उपलब्ध हुई।
पलव ने क्षेत्रीय अखबार की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए शिंदे के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। शिंदे नीत शिवसेना के एक सदस्य की शिकायत पर एमआईडीसी पुलिस थाना में भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (आपराधिक धमकी), 153ए (द्वेष को बढ़ावा देना) और सूचना प्रौद्योगिकी की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

