एनसीपी नेता नवाब मलिक को मिली राहत... निजी अस्पताल में रहने की मुद्दत 6 जनवरी तक बढ़ी

NCP leader Nawab Malik got relief… the period of stay in private hospital extended till January 6

एनसीपी नेता नवाब मलिक को मिली राहत... निजी अस्पताल में रहने की मुद्दत 6 जनवरी तक बढ़ी

एनसीपी नेता नवाब मलिक को विशेष पीएमएलए अदालत से राहत मिली है। अदालत ने उनकी 6 जनवरी तक निजी अस्पताल में इलाज कराने की मुद्दत बढ़ा दी है। मलिक ने बांबे हाई कोर्ट में जमानत की याचिका दायर की है। उनकी याचिका पर 6 जनवरी को सुनवाई होगी।

मुंबई : महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक को विशेष पीएमएलए अदालत से राहत मिली है। अदालत ने उनकी 6 जनवरी तक निजी अस्पताल में इलाज कराने की मुद्दत बढ़ा दी है। मलिक ने बांबे हाई कोर्ट में जमानत की याचिका दायर की है। उनकी याचिका पर 6 जनवरी को सुनवाई होगी।

पिछले दिनों हाई कोर्ट ने मलिक की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। विशेष पीएमएलए अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उन्होंने हाई कोर्ट में विशेष अदालत के फैसले को चुनौती दी है। हाई कोर्ट में मलिक की जमानत पर 6 जनवरी को सुनवाई होगी।

ईडी ने इस साल 23 फरवरी मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। उसके बाद से ही वह न्यायिक हिरासत में हैं। तबीयत खराब होने की वजह से फिलहाल उनका कुर्ला के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। विशेष न्यायाधीश आरएन रोकड़े ने मलिक को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि कुर्ला के गोवावाला कंपाउंड की मालकिन मुनीरा प्लम्बर का बयान बेहद अहम है।

एनआईए और ईडी ने मुनीरा का बयान दर्ज किया है। उसके बाद से उन पर शिकंजा कसता गया। मलिक ने यह कहते हुए जमानत मांगी कि मनी लांड्रिंग मामले में उन पर मुकदमा चलाने के लिए कोई आधार नहीं है। ईडी ने दाऊद इब्राहिम और उसके गुर्गों के खिलाफ एनआईए की ओर से दर्ज मामले को आधार मानते हुए जमानत का विरोध किया था। 

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