
वाराणसी में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामला में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज... मामला सुनने योग्य- कोर्ट
Muslim side's plea rejected in Gyanvapi Shringar Gauri case in Varanasi... Case deserves to be heard- Court
वाराणसी में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में एक अहम सुनवाई हुई है। इस बाबत सिविल जज सीनियर डिविजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में महेंद्र कुमार पाण्डेय की अदालत में यह सुनवाई हुई है। इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दी है।
नई दिल्ली : वाराणसी में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में एक अहम सुनवाई हुई है। इस बाबत सिविल जज सीनियर डिविजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में महेंद्र कुमार पाण्डेय की अदालत में यह सुनवाई हुई है। इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दी है।
वहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि, मुकदमा सुनने योग्य है। इस बाबत अब अगली सुनवाई 2 दिसंबर सुनिश्चित हुई है। बताया जा रहा है कि, इस मुकदमे में अगली तारीख पर तत्काल पूजा वाले प्रार्थना पत्र पर जरुरी सुनवाई होगी।
गौरतलब है कि, इसके पहले भी वाराणसी के श्रृंगार गौरी मामले में जिला जज की अदालत की तरफ से बीते 12 सितंबर को केस को सुनने योग्य मानने के बाद फिर इसकी सुनवाई में मुस्लिम पक्ष को एक बार फिर करारा झटका लगा था, क्योंकि कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की उस मांग को नजरअंदाज कर दिया जिसमें मुस्लिम पक्ष ने फैसले के दिन से अगली सुनवाई की तारीख के बीच में आठ हफ्तों का बड़ा अंतराल मांगा था और इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी बड़ा हवाला दिया था।
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