सांसद नवनीत राणा के फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में २८ को होगी अगली सुनवाई...
Next hearing will be held on 28 in the fake caste certificate case of MP Navneet Rana.
सांसद नवनीत राणा के फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में सुनवाई के दौरान शिवड़ी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पुलिस को कड़े शब्दों में फटकार लगाई है। शिकायतकर्ता जयंत वंजारी ने कोर्ट के संज्ञान में लाया कि नवनीत राणा के खिलाफ अदालत द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है।
मुंबई : सांसद नवनीत राणा के फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में सुनवाई के दौरान शिवड़ी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पुलिस को कड़े शब्दों में फटकार लगाई है। शिकायतकर्ता जयंत वंजारी ने कोर्ट के संज्ञान में लाया कि नवनीत राणा के खिलाफ अदालत द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है। इस संबंध में कोर्ट ने मुंबई पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया कि वह लोकसभा अध्यक्ष को मामले के संबंध में पत्र लिखें। साथ ही संबंधित पुलिस उपायुक्त को इस संबंध में तत्काल कार्रवाई रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।
बता दें कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुलुंड पुलिस स्टेशन के एपीआई ने नवनीत राणा मामले में कार्रवाई के लिए समय मांगा लेकिन कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यहां कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो रहा है। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जबकि आरोपी महाराष्ट्र में ही है। कोर्ट ने पुलिस के और समय के अनुरोध को खारिज कर दियाा। फिलहाल नवनीत राणा के मामले में अगली सुनवाई २८ नवंबर को होगी।
बता दें कि सांसद नवनीत राणा पर आरोप है कि उन्होंने अपने चुनावी एफिडेविट में फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाया था। इस फर्जी सर्टिफिकेट के खिलाफ शिवसेना के पूर्व सांसद आनंदराव अडसूल और सुनील भालेराव ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने जून २०२१ में नवनीत राणा का जाति प्रमाण पत्र रद्द किया था। इसके अलावा उनके ऊपर दो लाख का जुर्माना भी ठोका था।
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