Delhi: अब बैंक लोन से जुड़े झगड़े भी लोक अदालत में सुलझेंगे, LG ने दी हरी झंडी
Delhi: Now disputes related to bank loans will also be resolved in Lok Adalat, LG gives green signal
दिल्ली: में अब बैंक लोन और गैस कनेक्शन से जुड़ी समस्याओं का समाधान लोक अदालत में होगा। एलजी ने इन सेवाओं को लोक उपयोगी सेवाएं की सूची में शामिल करने की मंजूरी दी है। अब इन सेवाओं से जुड़े विवादों की सुनवाई लोक अदालतों में होगी जहां बिना वकील के भी मामले सुलझाए जा सकेंगे। इससे लोगों को कोर्ट के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी। अब दिल्ली में बैंक, लोन कंपनी या गैस कनेक्शन से जुड़ी किसी भी परेशानी का हल जल्दी और आसानी से मिल सकेगा। एलजी वीके सक्सेना ने एक बड़ा फैसला लेते हुए बैंकिंग, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) और गैस आपूर्ति सेवाओं को ‘लोक उपयोगी सेवाएं’ की सूची में शामिल करने को मंजूरी दे दी है।
इस फैसले के बाद इन सेवाओं से जुड़े विवादों को अब स्थायी लोक अदालतों में सुना जा सकेगा, जहां जल्दी, सस्ते और सरल तरीके से फैसला किया जाएगा। लोगों को बार-बार कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जिन लोगों को बैंक से लोन, अकाउंट, सर्विस चार्ज या रिफंड से जुड़ी समस्या हो, जो ग्राहक एनबीएफसी से लिए गए लोन या किश्तों से जुड़ी शिकायतों से परेशान हों, जिन लोगों को गैस कनेक्शन, सिलेंडर डिलीवरी या बिल से जुड़ी समस्या हो...
अब ये सभी केस लोक अदालत में जाकर बिना वकील के भी सुलझाए जा सकेंगे। दिल्ली सरकार के कानून विभाग ने एलजी को एक प्रस्ताव भेजा था, जिसमें कहा गया था कि बड़ी संख्या में लोग इन सेवाओं को लेकर शिकायत करते हैं। कोर्ट में केस सालों चलते हैं, जिससे आम लोगों को परेशानी होती है।

