मालेगांव विस्फोट; पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित सभी सात आरोपी बरी

Mumbai: Malegaon blast; All seven accused including former BJP MP Pragya Singh Thakur and Lt Col Prasad Purohit acquitted

मालेगांव विस्फोट; पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित सभी सात आरोपी बरी

मालेगांव विस्फोट में छह लोगों की जान जाने के लगभग 17 साल बाद, एक विशेष अदालत ने गुरुवार को पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ "कोई विश्वसनीय और ठोस सबूत" नहीं हैं। अदालत ने कहा कि कोई भी धर्म हिंसा नहीं सिखाता।

मुंबई: मालेगांव विस्फोट में छह लोगों की जान जाने के लगभग 17 साल बाद, एक विशेष अदालत ने गुरुवार को पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ "कोई विश्वसनीय और ठोस सबूत" नहीं हैं। अदालत ने कहा कि कोई भी धर्म हिंसा नहीं सिखाता। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन अदालत केवल धारणा के आधार पर दोषी नहीं ठहरा सकती। राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) के मामलों की सुनवाई के लिए नियुक्त विशेष न्यायाधीश ए.के. लाहोटी ने अभियोजन पक्ष के मामले और की गई जाँच में कई खामियों को उजागर किया और कहा कि आरोपी व्यक्ति संदेह का लाभ पाने के हकदार हैं। 

 

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मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर दूर स्थित इस शहर में एक मस्जिद के पास 29 सितंबर, 2008 को एक मोटरसाइकिल पर बंधे विस्फोटक उपकरण में विस्फोट हो गया, जिसमें छह लोगों की मौत हो गई और 101 अन्य घायल हो गए। ठाकुर और पुरोहित के अलावा, आरोपियों में मेजर रमेश उपाध्याय (सेवानिवृत्त), अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी शामिल थे। जब अदालत ने सातों आरोपियों को बरी कर दिया, तो उनके चेहरे पर मुस्कान थी और वे राहत महसूस कर रहे थे। उन्होंने न्यायाधीश और अपने वकीलों का धन्यवाद किया। अदालत ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि मामले को संदेह से परे साबित करने के लिए कोई "विश्वसनीय और ठोस" सबूत नहीं है।

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 अदालत ने कहा, "मात्र संदेह वास्तविक सबूत की जगह नहीं ले सकता।" साथ ही, यह भी कहा कि सबूतों के अभाव में, आरोपी संदेह का लाभ पाने के हकदार हैं। न्यायाधीश ने फैसला पढ़ते हुए कहा, "समग्र सबूत आरोपियों को दोषी ठहराने के लिए अदालत में विश्वास नहीं जगाते। दोषसिद्धि के लिए कोई विश्वसनीय और ठोस सबूत नहीं है।" अदालत ने यह भी कहा कि गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के प्रावधान इस मामले पर लागू नहीं होते। अदालत ने कहा कि यह साबित नहीं हुआ है कि विस्फोट में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल ठाकुर के नाम पर पंजीकृत थी, जैसा कि अभियोजन पक्ष ने दावा किया था। अदालत ने कहा कि यह भी साबित नहीं हुआ है कि विस्फोट कथित तौर पर बाइक पर लगाए गए बम से हुआ था। फैसला सुनाए जाने से पहले, ज़मानत पर रिहा सातों आरोपी दक्षिण मुंबई स्थित सत्र न्यायालय पहुँचे, जहाँ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। सभी आरोपियों पर यूएपीए और भारतीय दंड संहिता तथा शस्त्र अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत आतंकवादी कृत्य करने का आरोप लगाया गया था। अभियोजन पक्ष का दावा था कि विस्फोट दक्षिणपंथी चरमपंथियों द्वारा स्थानीय मुस्लिम समुदाय को आतंकित करने के इरादे से किया गया था। इस मामले की जाँच करने वाली एनआईए ने आरोपियों के लिए "उचित सजा" की माँग की थी। 2018 में शुरू हुआ मुकदमा इस साल 19 अप्रैल को पूरा हुआ।

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शुरुआत में इस मामले की जाँच राज्य के आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने की थी, जिसने 'अभिनव भारत' समूह के सदस्य दक्षिणपंथी उग्रवादियों पर दोष मढ़ा था। बाद में जाँच एनआईए को सौंप दी गई, जिसने शुरुआत में ठाकुर को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन अदालत ने कहा था कि मामले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए प्रथम दृष्टया सबूत मौजूद हैं।

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अपने अंतिम तर्क में, एनआईए ने कहा कि मालेगांव - जो एक बड़ी मुस्लिम आबादी वाला शहर है - में विस्फोट षड्यंत्रकारियों द्वारा मुस्लिम समुदाय के एक वर्ग को आतंकित करने, आवश्यक सेवाओं को बाधित करने, सांप्रदायिक तनाव पैदा करने और राज्य की आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए किया गया था। एनआईए ने बताया कि यह विस्फोट पवित्र रमजान महीने के दौरान, नवरात्रि से ठीक पहले हुआ था, और दावा किया कि आरोपियों का इरादा मुस्लिम समुदाय के एक वर्ग में आतंक फैलाना था। आरोपों में यूएपीए की धारा 16 (आतंकवादी कृत्य करना) और 18 (आतंकवादी कृत्य करने की साजिश रचना) और आईपीसी की विभिन्न धाराएँ शामिल थीं, जिनमें 120 (बी) (आपराधिक साजिश), 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 324 (स्वेच्छा से चोट पहुँचाना) और 153 (ए) (दो धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) शामिल थीं। मुकदमे के दौरान, अभियोजन पक्ष ने 323 गवाह पेश किए, जिनमें से 37 अपने बयानों से मुकर गए।