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मुंबई : मालवणी की चॉल में सिलेंडर ब्लास्ट, 7 लोग झुलसे, पूरे इलाके में मची अफरा-तफरी

मुंबई : मालवणी की चॉल में सिलेंडर ब्लास्ट, 7 लोग झुलसे, पूरे इलाके में मची अफरा-तफरी इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से सामने आ रही है। यहां मलाड इलाके में मंगलवार को सुबह अचानक गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि आस-पास के लोग एकदम से सहम गए। कुछ देर तक तो लोगों को कुछ समझ ही नहीं आया। इस घटना में छह लोगों के घायल होने की जानकारी भी सामने आई है।
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नई दिल्ली : ब्लास्ट को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई; खतरनाक विदेशी साजिश की ओर इशारा 

नई दिल्ली : ब्लास्ट को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई; खतरनाक विदेशी साजिश की ओर इशारा  राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास हुए जोरदार कार धमाके को सरकार ने बुधवार आतंकी हमला माना। वहीं इस पूरे ब्लास्ट की अलग-अलग एंगल से जांच की जा रही है। अब तक इस ब्लास्ट को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है वह एक खतरनाक विदेशी साजिश की ओर इशारा कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, इस पूरे ब्लास्ट की साजिश की डोर तुर्किये में बैठे एक हैंडलर उकासा के हाथ में थी। इसी ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर उमर उन नबी और उसकी टीम को भारत में स्पेक्टैकुलर अटैक्स की ट्रेनिंग और दिशा दी।
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मुंबई  फिर बम धमाके की धमकीसमुद्र ; किनारे के इलाकों में निगरानी; शहरवासियों से सतर्क रहने की अपील

मुंबई  फिर बम धमाके की धमकीसमुद्र ; किनारे के इलाकों में निगरानी; शहरवासियों से सतर्क रहने की अपील एक बार फिर बम धमाके की धमकी मिली है. जानकारी के अनुसार हेल्पलाइन नंबर 112 पर एक अज्ञात व्यक्ति ने कॉल किया और कहा कि मुंबई के समुद्र क्षेत्र में बम फट सकता है. कॉल मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. धमकी मिलते ही मुंबई पुलिस ने तुरंत सुरक्षा बढ़ा दी. शहर के विभिन्न हिस्सों में पेट्रोलिंग तेज कर दी गई है. समुद्र किनारे और प्रमुख समुद्री रास्तों पर सघन जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस ने कहा कि वे किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए पूरी तैयारी में हैं. 
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मुंबई : 2012 के पुणे बम विस्फोट मामले के आरोपी को जमानत देने से इनकार

मुंबई : 2012 के पुणे बम विस्फोट मामले के आरोपी को जमानत देने से इनकार मुंबई की एक विशेष अदालत ने 2012 के पुणे बम विस्फोट मामले के आरोपी असद खान को जमानत देने से इनकार कर दिया है। खान ने 13 साल जेल में रहने के आधार पर जमानत का अनुरोध किया था। अदालत ने कहा कि ‘‘अपराध की गंभीर प्रकृति और गंभीरता’’ तथा ‘‘आरोपी की प्रमुख भूमिका’’ को ध्यान में रखते हुए केवल लंबी कैद के आधार पर जमानत देना उचित मामला नहीं है।
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