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Read More... मुंबई : 26/11 आतंकी हमले के मामले में बरी हुए फहीम अंसारी को ऑटो रिक्शा ड्राइवर के तौर पर काम करने से रोक दिया गया
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26/11 आतंकी हमले के मामले में बरी हुए दो आरोपियों में से एक, फहीम अरशद मोहम्मद यूसुफ अंसारी कोई भी ऐसी नौकरी कर सकता है जिसके लिए पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, राज्य सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया। इस रुख के मुताबिक, वह इस साल फरवरी में कोर्ट में दायर अपनी याचिका के उलट, एक कमर्शियल ऑटो रिक्शा ड्राइवर के तौर पर काम करने से असल में रोक दिया गया है। अंसारी कोई भी ऐसी नौकरी कर सकता है जिसके लिए पुलिस क्लीयरेंस या पुलिस से कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने कोर्ट को बताया।51 साल के अंसारी, जिस प्रिंटिंग प्रेस में वह काम करते थे, वह Covid-19 महामारी के दौरान बंद हो गई थी, तब से वह बेरोज़गार हैं। मुंबई : पंजाब नेशनल बैंक के पूर्व कार्यकारी अधिकारी के वी ब्रह्माजी राव सात साल बाद बरी
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विशेष अदालत मुंबई ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के पूर्व कार्यकारी अधिकारी के वी ब्रह्माजी राव को सात साल बाद बरी कर दिया है। उन पर भगोड़े आभूषण व्यवसायी नीरव मोदी से जुड़े 23,000 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में पहली बार आरोप लगाया गया था। विशेष अदालत ने इस मामले में सीबीआई की चुन-चुनकर काम करने की नीति पर सवाल उठाए। इस मामले में व्यक्तियों और कंपनियों समेत 25 आरोपी हैं। ठाणे : लॉकडाउन उल्लंघन मामले में आरोपी बरी
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ठाणे की एक अदालत ने 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान नियम तोड़ने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में दर्ज मामले में एक व्यक्ति को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि केवल शिकायतकर्ता की गवाही के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वी. जी. मोहिटे ने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने के लिए पुख्ता सबूत पेश नहीं कर सका। आदेश की प्रति 3 सितंबर को जारी हुई और रविवार को उपलब्ध कराई गई। मालेगांव विस्फोट; पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित सभी सात आरोपी बरी
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मालेगांव विस्फोट में छह लोगों की जान जाने के लगभग 17 साल बाद, एक विशेष अदालत ने गुरुवार को पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ "कोई विश्वसनीय और ठोस सबूत" नहीं हैं। अदालत ने कहा कि कोई भी धर्म हिंसा नहीं सिखाता। 