ठाणे : लॉकडाउन उल्लंघन मामले में आरोपी बरी
Thane: Accused acquitted in lockdown violation case
ठाणे की एक अदालत ने 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान नियम तोड़ने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में दर्ज मामले में एक व्यक्ति को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि केवल शिकायतकर्ता की गवाही के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वी. जी. मोहिटे ने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने के लिए पुख्ता सबूत पेश नहीं कर सका। आदेश की प्रति 3 सितंबर को जारी हुई और रविवार को उपलब्ध कराई गई।
ठाणे : ठाणे की एक अदालत ने 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान नियम तोड़ने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में दर्ज मामले में एक व्यक्ति को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि केवल शिकायतकर्ता की गवाही के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वी. जी. मोहिटे ने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने के लिए पुख्ता सबूत पेश नहीं कर सका। आदेश की प्रति 3 सितंबर को जारी हुई और रविवार को उपलब्ध कराई गई।
मामला मुम्ब्रा निवासी अनवर मीर सैयद के खिलाफ था। 9 और 10 अप्रैल, 2020 को ठाणे नगर निगम के क्लर्क जितेंद्र साबले ने शिकायत दी थी कि सैयद ने उन्हें और उनके साथियों को गश्त के दौरान रोका। उस समय जिला कलेक्टर और पुलिस आयुक्त ने कोरोना संक्रमण रोकने के लिए धारा 144 के तहत सख्त आदेश जारी किए थे।
अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता के साथ मौजूद अन्य कर्मचारियों के बयान दर्ज नहीं किए गए और न ही सीसीटीवी फुटेज या दस्तावेजी सबूत पेश किए गए। अदालत ने माना कि बिना स्वतंत्र गवाह और पुख्ता सबूत के केवल एक गवाही पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं है। इसी आधार पर अदालत ने कहा कि संदेह

