नई दिल्ली : आबकारी विभाग की चूक से कई करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हुआ: कैग
New Delhi: Excise department's negligence resulted in revenue loss of several crores of rupees: CAG

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने महाराष्ट्र राज्य आबकारी विभाग की उसके संचालन में गंभीर खामियों के लिए खिंचाई की है। सीएजी रिपोर्ट में बताया गया है कि लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क के गलत आकलन के कारण राज्य को 20.15 करोड़ रुपये के राजस्व और 70.22 करोड़ रुपये के ब्याज का नुकसान हुआ।
नई दिल्ली : भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने महाराष्ट्र राज्य आबकारी विभाग की उसके संचालन में गंभीर खामियों के लिए खिंचाई की है। सीएजी रिपोर्ट में बताया गया है कि लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क के गलत आकलन के कारण राज्य को 20.15 करोड़ रुपये के राजस्व और 70.22 करोड़ रुपये के ब्याज का नुकसान हुआ। रिपोर्ट के अनुसार, तत्कालीन आबकारी आयुक्त ने राज्य सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना बीयर के पुराने स्टॉक पर उत्पाद शुल्क में छूट दे दी। वहीं केमिकल एनालिसिस के लिए हल्के बीयर के नमूने देरी से जमा करने के कारण 73.18 करोड़ रुपये की कर वसूली बाधित हुई।
कैग ने कहा कि बॉम्बे निषेध (विशेषाधिकार शुल्क) नियम, 1954 के तहत साझेदारी में बदलाव के लिए शुल्क लेने का प्रावधान है। हालांकि सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों की शेयरधारिता में महत्वपूर्ण बदलावों पर ऐसा कोई प्रावधान लागू नहीं था, इससे राज्य को 26.93 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। ऑडिट में यह भी पता चला कि कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (सीएसडी) के मामले में 11 उत्पादों या ब्रांडों की उत्पादन लागत को कम आंका गया, जिससे उत्पाद शुल्क में 38.34 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हुआ।