मुंबई: ट्रैफिक पुलिसवाला अपने मोबाइल से चालान काटता है; उसी पर विभागीय कार्रवाई

Mumbai: Traffic policeman issues challan using his mobile phone; departmental action taken against him

मुंबई: ट्रैफिक पुलिसवाला अपने मोबाइल से चालान काटता है; उसी पर विभागीय कार्रवाई

अब अगर कोई ट्रैफिक पुलिसवाला अपने मोबाइल से किसी पेड़ की पीछे या किसी कोने में खड़े होकर गाड़ियों का फोटो खींचकर चालान काटता है, तो खुद उसी पर विभागीय गाज गिर सकती है। महाराष्ट्र के अतिरिक्त पुलिस महा संचालक (ट्रैफिक) प्रवीण सालुंखे ने राज्यभर के ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट तौर पर कहा है कि चालान के लिए केवल सरकारी ई-चालान मशीन का ही इस्तेमाल करें।

मुंबई: अब अगर कोई ट्रैफिक पुलिसवाला अपने मोबाइल से किसी पेड़ की पीछे या किसी कोने में खड़े होकर गाड़ियों का फोटो खींचकर चालान काटता है, तो खुद उसी पर विभागीय गाज गिर सकती है। महाराष्ट्र के अतिरिक्त पुलिस महा संचालक (ट्रैफिक) प्रवीण सालुंखे ने राज्यभर के ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट तौर पर कहा है कि चालान के लिए केवल सरकारी ई-चालान मशीन का ही इस्तेमाल करें। इस फैसले से मुंबई और महाराष्ट्र के तमाम बड़े शहरों में मोबाइल से फोटो खींचकर चालान कटाने वाले पुलिसकर्मी अब कार्रवाई के दायरे में आ जाएंगे। यह नियम पूरी महाराष्ट्र पुलिस ट्रैफिक बल के लागू होगा।  

 

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ट्रैफिक व्यवस्था में आएगी पारदर्शिता
मुंबई पुलिस के संयुक्त पुलिस आयुक्त (ट्रैफिक) अनिल कुंभारे ने बताया कि इस आदेश से ट्रैफिक व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और संबंधित पुलिसकर्मियों की जवाबदेही तय होगी। हालांकि, उन्होंने दिशा-निर्देश पर पहले से ही काम किए जाने की बात कही। गौरतलब है कि मुंबई समेत राज्यभर में ई-चालान मशीन में तकनीकी खामियों की वजह से कई पुलिसकर्मी मोबाइल का सहारा लेते हैं, जो बाद में उनकी आदतों में शुमार हो जाता है। अब यही आदतें उन्हें भारी पड़ सकती है। 

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महाराष्ट्र विधानसभा ने शहरी नक्सलवाद और वामपंथी उग्रवाद जैसी अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए 'विशेष नागरिक सुरक्षा बिल' पारित कर दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बिल को पेश करते हुए भरोसा दिलाया कि इसका दुरुपयोग नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इस कानून में 12,500 से अधिक जन सुझावों को शामिल किया गया है। बिल में एक सलाहकार बोर्ड भी बनाया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या रिटायर्ड चीफ जस्टिस करेंगे। 

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