नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया
New Delhi: Supreme Court rejects petition filed against Maharashtra Assembly elections
सुप्रीम कोर्ट ने 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आधिकारिक मतदान समय के बाद यानी शाम 6 बजे के बाद वोटिंग में अनियमितताएँ हुई थीं।न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरश और न्यायमूर्ति एन. कोतिस्वर सिंह की पीठ ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसने पहले ही
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आधिकारिक मतदान समय के बाद यानी शाम 6 बजे के बाद वोटिंग में अनियमितताएँ हुई थीं।न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरश और न्यायमूर्ति एन. कोतिस्वर सिंह की पीठ ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसने पहले ही याचिका को खारिज कर दिया था। याचिका में दावा किया गया था कि लगभग 76 लाख वोट — कुल वोटों का 6.8 प्रतिशत — "अवैध रूप से" आधिकारिक मतदान समय के बाद डाले गए थे।बॉम्बे हाई कोर्ट ने 25 जून को अपने आदेश में याचिका को “कानून की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग” करार दिया था। याचिका के पक्ष में प्रस्तुत सूचना का अधिकार के जवाब पर आधारित था, जिसे सामाजिक कार्यकर्ता वेंकटेश नायक ने प्राप्त किया था, जिसमें चुनाव आयोग के पास मतदान समय के बाद डाले गए वोटों का कोई रिकॉर्ड नहीं था।
न्यायमूर्ति जी.एस. कुलकर्णी और न्यायमूर्ति अरिफ़ एस. डॉक्टर की पीठ ने यह भी कहा कि मुंबई के विखरोली निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता चेतन चंद्रकांत अहिरे का महाराष्ट्र की सभी निर्वाचन क्षेत्रों में चुनावों को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं था।सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि केवल राजनीतिक राय या बिना प्रमाण वाले समाचार लेखों के आधार पर अनुच्छेद 226 के तहत याचिका नहीं चल सकती। अदालत ने कहा कि मतदान के समापन समय यानी शाम 6 बजे के आसपास किसी भी प्रकार की अनियमितता, धोखाधड़ी या शिकायत का कोई प्रमाण नहीं है।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कागजी मतपत्रों (पेपरी बैलेट) पर लौटने की याचिका को भी खारिज किया था और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के उपयोग को सुप्रीम कोर्ट के पूर्वनिर्णयों के आधार पर उचित ठहराया।न्यायमूर्ति कुलकर्णी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि याचिका पूरी तरह से असंवैधानिक और आधारहीन है और इसे तुरंत खारिज किया जाना चाहिए। हालांकि, अदालत ने याचिका पर लागत लगाने से परहेज़ किया।इस फैसले से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के परिणामों की वैधता पर उठ रहे विवादों को विराम मिला है और यह चुनाव आयोग और ईवीएम प्रणाली पर विश्वास बनाए रखने का संकेत देता है।

