नई दिल्ली : दिव्यांग सैन्य कैडेट्स के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट सख्त; पुनर्वास योजना पर केंद्र करे विचार,
New Delhi: Supreme Court strict on the issue of disabled military cadets; Center should consider rehabilitation plan,
सर्वोच्च न्यायालय ने सैन्य संस्थानों में प्रशिक्षण के दौरान दिव्यांग हुए ऑफिसर कैडेटों के सामने आ रही कठिनाइयों का स्वत: संज्ञान लिया है। सोमवार को इस मुद्दे पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र और रक्षा बलों से उन कैडेटों के समक्ष आ रही कठिनाइयों पर जवाब मांगा, जिन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान विकलांगता के कारण सैन्य संस्थानों से चिकित्सा आधार पर छुट्टी दे दी गई थी।
नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने सैन्य संस्थानों में प्रशिक्षण के दौरान दिव्यांग हुए ऑफिसर कैडेटों के सामने आ रही कठिनाइयों का स्वत: संज्ञान लिया है। सोमवार को इस मुद्दे पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र और रक्षा बलों से उन कैडेटों के समक्ष आ रही कठिनाइयों पर जवाब मांगा, जिन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान विकलांगता के कारण सैन्य संस्थानों से चिकित्सा आधार पर छुट्टी दे दी गई थी।
दो जजों की पीठ ने की सुनवाई
बता दें कि न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि केंद्र को विभिन्न सैन्य संस्थानों में कठोर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कैडेटों को मृत्यु या विकलांगता की किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए बीमा कवर देने की संभावना तलाशनी चाहिए।

