मुंबई: डेढ़ हजार की ड्रेस पर 90 हजार की चपत... सीनियर सिटीजन महिला से ठगी !

Mumbai: Rs 90,000 stolen for a dress worth Rs 1.5 thousand... Senior citizen woman cheated!

मुंबई: डेढ़ हजार की ड्रेस पर 90 हजार की चपत...  सीनियर सिटीजन महिला से ठगी !

डेढ़ हजार की ड्रेस ऑनलाइन खरीदना एक सीनियर सिटीजन महिला को महंगा पड़ गया। ड्रेस पसंद नहीं आने पर उसने कंपनी से संपर्क कर ड्रेस वापस करने के लिए गूगल पर सर्च किया, लेकिन वह साइबर ठगों के जाल में फंस गई। पता चला कि उसके साथ ठगी की गई है और उसके बैंक खाते से 90 हजार रुपये उड़ा लिए गए। शिकायतकर्ता 71 साल की है और बांद्रा में रहती है। उसने एक ऐप ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए डेढ़ हजार रुपये की ड्रेस खरीदी। हालांकि, उसे ड्रेस पसंद नहीं आई। इसके लिए उसने 22 जून को गूगल पर कंपनी का कस्टमर केयर नंबर सर्च किया।

मुंबई: डेढ़ हजार की ड्रेस ऑनलाइन खरीदना एक सीनियर सिटीजन महिला को महंगा पड़ गया। ड्रेस पसंद नहीं आने पर उसने कंपनी से संपर्क कर ड्रेस वापस करने के लिए गूगल पर सर्च किया, लेकिन वह साइबर ठगों के जाल में फंस गई। पता चला कि उसके साथ ठगी की गई है और उसके बैंक खाते से 90 हजार रुपये उड़ा लिए गए। शिकायतकर्ता 71 साल की है और बांद्रा में रहती है। उसने एक ऐप ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए डेढ़ हजार रुपये की ड्रेस खरीदी। हालांकि, उसे ड्रेस पसंद नहीं आई। इसके लिए उसने 22 जून को गूगल पर कंपनी का कस्टमर केयर नंबर सर्च किया।

उसने उस नंबर पर कॉल किया तो साहिल कुमार नाम के शख्स ने उससे संपर्क किया। शिकायतकर्ता ने कहा कि उसे ड्रेस पसंद नहीं आई और उसने रिफंड के लिए ड्रेस वापस करने को कहा। उसने कहा कि रिफंड के लिए वह उसे दोबारा कॉल करेगा। कुछ समय बाद, शिकायतकर्ता को एक अज्ञात नंबर से अमित मिश्रा नामक व्यक्ति का कॉल आया। उसने शिकायतकर्ता को गूगल पे ऐप खोलने और कुछ जानकारी भरने के लिए कहा। तदनुसार, शिकायतकर्ता ने जानकारी भरी। लेकिन कुछ समय के भीतर, एक संदेश आया कि उसके खाते से 90,000 रुपये की रकम निकाल ली गई है।

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शिकायतकर्ता ने यह बात अपनी बेटी को बताई। बेटी ने मोबाइल नंबर पर कॉल करके पूछताछ की। हालांकि, उसके सामने वाले व्यक्ति ने उसे जान से मारने की धमकी दी और मुंबई में जिस बिल्डिंग में वह काम कर रहा था, उसे भी उड़ाने की धमकी दी। शिकायतकर्ता ने इस धोखाधड़ी के मामले में बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। बांद्रा पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 (ए), 66 (डी), 318 (4) के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 319 (2), 351 (2) के तहत मामला दर्ज किया है।

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