नई दिल्ली : राणा का लाइ डिटेक्टर और पॉलिग्राफ टेस्ट भी कराया जाएगा

New Delhi: Rana will also be subjected to lie detector and polygraph test

नई दिल्ली : राणा का लाइ डिटेक्टर और पॉलिग्राफ टेस्ट भी कराया जाएगा

राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने 26/11 मुंबई अटैक के विलेन तहव्वुर हुसैन राणा का वॉयस और हैंड राइटिंग सैंपल लिया। वॉयस सैंपल एनआईए हेडक्वॉर्टर में फरेंसिक एक्सपर्ट ने लिया। जबकि हैंड राइटिंग सैंपल पटियाला हाउस कोर्ट में जज के सामने लिया गया। इसमें राणा से उसका नाम-पता और A,B,C,D से Z तक और 1,2,3 से 10 नंबर लिखवाए गए। इसकी अलग-अलग 5 कॉपियां कराई गई हैं।

नई दिल्ली : राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने 26/11 मुंबई अटैक के विलेन तहव्वुर हुसैन राणा का वॉयस और हैंड राइटिंग सैंपल लिया। वॉयस सैंपल एनआईए हेडक्वॉर्टर में फरेंसिक एक्सपर्ट ने लिया। जबकि हैंड राइटिंग सैंपल पटियाला हाउस कोर्ट में जज के सामने लिया गया। इसमें राणा से उसका नाम-पता और A,B,C,D से Z तक और 1,2,3 से 10 नंबर लिखवाए गए। इसकी अलग-अलग 5 कॉपियां कराई गई हैं।

एनआईए सूत्रों ने बताया कि वॉयस सैंपल लेने के लिए राणा से उसकी उसी लाइव आवाज का सैंपल लिया गया, जो वॉयस रिकॉर्डिंग उसकी अमेरिकी कोर्ट में जमा है। सैंपल लेने के लिए एनआईए टीम के साथ फरेंसिक एक्सपर्ट थे, जिन्होंने राणा का यह सैंपल लिया। सूत्रों ने बताया कि भले ही राणा एनआईए को जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, लेकिन उसके सैंपल्स लेते हुए उसने इंकार नहीं किया। शुरूआत में उसने जरूर पूछा कि यह सब किसलिए, लेकिन बाद में उसने अपने यह दोनों सैंपल देने के लिए रजामंदी दे दी।

Read More गगरेट : लेटलतीफी का सबसे बड़ा उदाहरण बनी नंगल डैम-तलवाड़ा ब्राडगेज रेललाइन

सूत्रों के मुताबिक, राणा ने अपने यह दोनों सैंपल इंग्लिश में ही दिए। इसका कारण भी यही बताया जा रहा है कि एनआईए के पास उसकी मुंबई हमले से संबंधित जो भी रिकॉर्डिंग और हैंड राइटिंग हैं। वह सब इंग्लिश में ही हैं। अब राणा के इन दोनों सैंपल्स को जांच एजेंसी अपने पास मौजूद उसकी फोन रिकॉर्डिंग और हैंड राइटिंग से मिलान करेगी। इससे एनआईए के पास मुंबई हमले के जो भी सबूत हैं, वे वेरिफाई हो सकेंगे।

सूत्रों का कहना है कि आने वाले समय में राणा का लाइ डिटेक्टर और पॉलिग्राफ टेस्ट भी कराया जाएगा। लेकिन इसके लिए अभी राणा से कुछ नहीं कहा गया है। मुमकिन है कि यह टेस्ट उसके तिहाड़ जेल जाने के बाद ही कराए जाएं। क्योंकि पहले 18 और बाद में 12 दिन की रिमांड बढ़ाए जाने के बाद अब राणा की रिमांड और नहीं बढ़ सकेगी। उसे अब जेल भेजा जाएगा।

Read More मुंबई : जेजे अस्पताल में डेंगू से 24 घंटे के भीतर तीन बच्चों की मौत 

Sabri Human Welfare Foundation Ngo

Latest News