मुंबई : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ बयान को लेकर कामरा के खिलाफ पुलिस जांच जारी; गिरफ्तार नहीं किया जाएगा
Mumbai: Police investigation continues against Kamra for his statement against Deputy CM Eknath Shinde; will not be arrested
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कॉमेडियन कुणाल कामरा की गद्दार वाली टिप्पणी मामले में अहम फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ बयान को लेकर कामरा के खिलाफ पुलिस जांच जारी रह सकती है,
मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने कॉमेडियन कुणाल कामरा की गद्दार वाली टिप्पणी मामले में अहम फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ बयान को लेकर कामरा के खिलाफ पुलिस जांच जारी रह सकती है, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जस्टिस सारंग कोतवाल और जस्टिस एसएम मोदक की पीठ ने कामरा की उस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें अदालत से अपील करते हुए कहा गया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध से संबंधित बड़े और गंभीर मुद्दों पर विचार करने की आवश्यकता है।
कोर्ट ने कहा कि वह यहां खार थाने में कॉमेडियन के खिलाफ दर्ज मामले की जांच पर पूरी तरह रोक लगाने के पक्ष में नहीं है। अदालत ने कहा कि जांच जारी रह सकती है, हालांकि याचिकाकर्ता को गिरफ्तार करना जरूरी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अगर पुलिस याचिका के लंबित रहने के दौरान मामले में आरोपपत्र दाखिल करती है तो निचली अदालत उसका संज्ञान नहीं लेगी। पीठ ने कहा कि कामरा का बयान चेन्नई में दर्ज किया जा सकता है।
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