नई दिल्ली : इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025; किसी भी विदेशी नागरिक को बख्शा नहीं जाएगा

New Delhi: Immigration and Foreigners Bill 2025; No foreign national will be spared

नई दिल्ली : इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025; किसी भी विदेशी नागरिक को बख्शा नहीं जाएगा

देश की अखंडता पर हमला करने वाले लोगों पर लगाम लगाने के लिए नया विधेयक पेश किया गया है। इस बिल का नाम 'इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025' (अप्रवासन और विदेशी विधेयक 2025) है। बांग्लादेशी हो या पाकिस्तानी, हमारे देश में रहने वाले किसी भी विदेशी नागरिक को इस बिल के लागू होने के बाद बख्शा नहीं जाएगा। उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

नई दिल्ली। देश की अखंडता पर हमला करने वाले लोगों पर लगाम लगाने के लिए नया विधेयक पेश किया गया है। इस बिल का नाम 'इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025' (अप्रवासन और विदेशी विधेयक 2025) है। बांग्लादेशी हो या पाकिस्तानी, हमारे देश में रहने वाले किसी भी विदेशी नागरिक को इस बिल के लागू होने के बाद बख्शा नहीं जाएगा। उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।


यह बिल जब कानून का रूप ले लेगा, तब इमिग्रेशन और नागरिकों से जुड़े पुराने कानून खत्म कर दिए जाएंगे। यह बिल इस लिहाज से भी खास है कि हमारे देश में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले या रह रहे विदेशियों को लेकर कड़े प्रावधान रहेंगे।

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क्यों लाया गया यह बिल?
भारत की सुरक्षा और संप्रभुता जरा सी भी आंच न आए, इस उद्देश्य से मंगलवार को संसद में ​इमिग्रेशन बिल पेश किया गया।
इस बिल में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति इस देश के लिए खतरा है या फिर फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर हमारे देश की भूमि पर रह रहा है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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किसी विदेशी व्यक्ति के हमारे देश में प्रवेश करने पर उस देश से हमारे रिश्तों में अड़चन आती है, तो उसे देश में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। यह बिल सीधे तौर पर हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए बनाया गया है।

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सरकर ने साफ कर दिया बिल का मकसद
मंगलवार को इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय द्वारा पेश किया गया। इस बिल को लेकर गृह राज्यमंत्री राय ने साफ कर दिया कि यह विधेयक किसी को देश में आने से रोकने के लिए नहीं है। इस बिल का साफ उदृदेश्य है कि कोई भी व्यक्ति भारत में आए, वो नियम कायदों का पालन करते हुए आए। हालांकि इस बिल विपक्ष ने विरोध भी किया है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और तृणमूल कांग्रेस के सौगात राय ने इस बिल को लेकर विरोध जताया है।

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