मुंबई : विशेष एसीबी अदालत के आदेश को चुनौती देने के लिए कानूनी कदम उठाएगा सेबी

Mumbai: SEBI will take legal steps to challenge the order of the special ACB court

मुंबई : विशेष एसीबी अदालत के आदेश को चुनौती देने के लिए कानूनी कदम उठाएगा सेबी

एक विशेष एसीबी अदालत ने मुंबई व वर्ली के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को निर्देश दिया है कि वे स्टॉक एक्सचेंज में एक कंपनी के धोखाधड़ी से सूचीबद्ध होने के आरोपों की जांच करें। इस मामले में पूर्व सेबी प्रमुख माधबी पुरी बुच और सेबी के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कहा कि वह विशेष एसीबी अदालत के आदेश को चुनौती देने के लिए कानूनी कदम उठाएगा। सेबी ने यह भी कहा कि वह सभी मामलों में उचित विनियामक अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध है।

मुंबई : एक विशेष एसीबी अदालत ने मुंबई व वर्ली के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को निर्देश दिया है कि वे स्टॉक एक्सचेंज में एक कंपनी के धोखाधड़ी से सूचीबद्ध होने के आरोपों की जांच करें। इस मामले में पूर्व सेबी प्रमुख माधबी पुरी बुच और सेबी के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कहा कि वह विशेष एसीबी अदालत के आदेश को चुनौती देने के लिए कानूनी कदम उठाएगा। सेबी ने यह भी कहा कि वह सभी मामलों में उचित विनियामक अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध है। अदालत ने वर्ली और मुंबई के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को निर्देश दिया है कि वे एक कंपनी के स्टॉक एक्सचेंज में धोखाधड़ी से सूचीबद्ध होने के आरोपों की जांच करें और भारतीय दंड सहिंता, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सेबी अधिनियम और अन्य लागू कानूनों के तहत प्राथिमिकी दर्ज करें। विशेष न्यायाधीश एस.ई. बांगर ने यह निर्देश ठाणे के पत्रकार सपन श्रीवास्तव की ओर से दायर याचिका पर दिया। इस मामले में सेबी की पूर्व प्रमुख माधबी पुरी बुच और सेबी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी आरोपी हैं।  

याचिकाकर्ता आदतन मुकदमे करने वाला: सेबी
अदालत के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए सेबी ने एक बयान में कहा, सेबी की पूर्व प्रमुख, तीन मौजूदा पूर्णकालिक सदस्यों और बीएसई के दो अधिकारियों के खिलाफ मुंबई की एसीबी अदालत के खिलाफ एक आवेदन दायर किया गया था। हालांकि, ये अधिकारी प्रासंगिक समय पर अपने पदों पर नहीं थे, फिर भी अदालत ने बिना कोई नोटिस जारी किए या सेबी के तथ्यों को रिकॉर्ड पर रखने के लिए कोई अवसर दिए बिना आवेदन को मंजूरी दी। सेबी ने कहा कि आवेदक को एक आदतन मुकदमा करने वाले के रूप में जाना जाता है, जिसके पिछले आवेदनों को अदालत ने खारिज कर दिया था और कुछ मामलों में जुर्माना भी लगाया था। 

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