मुंबई: मां की हत्या और शव के अंग खाने के आरोपी को मौत की सजा...  

Mumbai: Accused of killing his mother and eating body parts sentenced to death...

मुंबई: मां की हत्या और शव के अंग खाने के आरोपी को मौत की सजा...  

बॉम्बे हाई कोर्ट ने कोल्हापुर की एक अदालत द्वारा एक व्यक्ति को 2017 में अपनी मां की हत्या करने और कथित तौर पर उसके शरीर के कुछ अंग खाने के लिए सुनाई गई मौत की सजा की पुष्टि की, और कहा कि यह नरभक्षण का मामला था।जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने कहा कि वह दोषी सुनील कुचकोरवी की मौत की सजा की पुष्टि कर रही है और कहा कि उसके सुधरने की कोई संभावना नहीं है। पीठ ने कहा कि यह नरभक्षण का मामला है और यह दुर्लभतम श्रेणी में आता है।

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने कोल्हापुर की एक अदालत द्वारा एक व्यक्ति को 2017 में अपनी मां की हत्या करने और कथित तौर पर उसके शरीर के कुछ अंग खाने के लिए सुनाई गई मौत की सजा की पुष्टि की, और कहा कि यह नरभक्षण का मामला था।जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने कहा कि वह दोषी सुनील कुचकोरवी की मौत की सजा की पुष्टि कर रही है और कहा कि उसके सुधरने की कोई संभावना नहीं है। पीठ ने कहा कि यह नरभक्षण का मामला है और यह दुर्लभतम श्रेणी में आता है।

"यह मामला दुर्लभतम श्रेणी में आता है। दोषी ने न केवल अपनी मां की हत्या की, बल्कि उसने उसके शरीर के अंग - मस्तिष्क, हृदय, यकृत, गुर्दे, आंत भी निकाल लिए और उन्हें तवे पर पका रहा था," उच्च न्यायालय ने कहा।"उसने उसकी पसलियाँ पकाई थीं और उसका दिल पकाने वाला था। यह नरभक्षण का मामला है," इसने कहा।

Read More मुंबई : अब ड्राइवरों और कंडक्टरों के लिए हर साल 10 दिनों के प्रशिक्षण के अलावा हर छह महीने में स्वास्थ्य जांच और मानसिक परीक्षण करवाना अनिवार्य

उच्च न्यायालय ने कहा कि दोषी के सुधरने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि नरभक्षण की प्रवृत्ति होती है। पीठ ने कहा, "अगर उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाती है, तो वह जेल में भी इसी तरह का अपराध कर सकता है।" कुचकोरवी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए फैसले की जानकारी दी गई। अभियोजन पक्ष के अनुसार, सुनील कुचकोरवी ने 28 अगस्त, 2017 को कोल्हापुर शहर में अपने आवास पर अपनी 63 वर्षीय मां यल्लामा रामा कुचकोरवी की नृशंस हत्या कर दी थी।

Read More कल्याण: 40 हजार की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ धरे गए राजस्व सहायक, तहसीलदार कार्यालय में मचा हड़कंप, दर्ज हुई FIR

बाद में उसने शव को काट दिया और कुछ अंगों को कड़ाही में तलकर खा लिया। अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि मृतक ने आरोपी को शराब खरीदने के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया था। सुनील कुचकोरवी को 2021 में कोल्हापुर की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। वह यरवदा जेल (पुणे) में बंद है।

Read More पालघर जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था के बुरे हाल… एंबुलेंस में ही करानी पड़ी डिलीवरी