महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर आई बड़ी खबर... राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को इस मामले में नोटिस हुआ जारी

Big news regarding Maratha reservation in Maharashtra... Notice issued to State Backward Classes Commission in this matter

महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर आई बड़ी खबर... राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को इस मामले में नोटिस हुआ जारी

बंबई उच्च न्यायालय ने कहा था कि मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की सिफारिश को लेकर राज्य सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं में महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (एमएसबीसीसी) एक आवश्यक पक्ष है. अर्जी पर सुनवाई के बाद पीठ ने कहा था कि चूंकि पवार की याचिका में आयोग की रिपोर्ट को भी चुनौती दी गई है और उसे खारिज करने का अनुरोध किया गया है, इसलिए एमएसबीसीसी एक उचित और आवश्यक पक्ष है.

महाराष्ट्र : मराठाओं को 10 प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (एमएसबीसीसी) को एक नोटिस जारी कर उसे प्रतिवादी बनाया. मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय, न्यायमूर्ति जी. एस. कुलकर्णी और न्यायमूर्ति फिरदौस पूनीवाला की पूर्ण पीठ ने आयोग को भी पक्षकार बनाया और नोटिस जारी किया.

इससे पहले, पीठ ने मंगलवार को कहा था कि मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की सिफारिश को लेकर राज्य सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं में एमएसबीसीसी एक आवश्यक पक्ष है. पीठ ने पिछले सप्ताह महाराष्ट्र राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग आरक्षण अधिनियम, 2024 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की थी. इस अधिनियम के तहत सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मराठा समुदाय को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था.

कुछ याचिकाओं में न्यायमूर्ति सुनील शुक्रे (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में एमएसबीसीसी की स्थापना, इसकी कार्यप्रणाली और मराठाओं के लिए आरक्षण की सिफारिश करने वाली रिपोर्ट को भी चुनौती दी गई है. याचिकाकर्ताओं में से एक, भाऊसाहेब पवार ने सोमवार को एक अर्जी दाखिल कर आयोग को याचिका में पक्ष बनाने का अनुरोध किया था. पीठ ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 10 जुलाई तय की.

Read More महाराष्ट्र में मंत्रिपरिषद के विभागों का आवंटन; सीएम फडणवीस के पास रहेगा गृह विभाग

बंबई उच्च न्यायालय ने कहा था कि मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की सिफारिश को लेकर राज्य सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं में महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (एमएसबीसीसी) एक आवश्यक पक्ष है. अर्जी पर सुनवाई के बाद पीठ ने कहा था कि चूंकि पवार की याचिका में आयोग की रिपोर्ट को भी चुनौती दी गई है और उसे खारिज करने का अनुरोध किया गया है, इसलिए एमएसबीसीसी एक उचित और आवश्यक पक्ष है.

Read More महाराष्ट्र में शीतकालीन सत्र के बीच बड़ी हलचल... उद्धव ठाकरे ने की सीएम फडणवीस से मुलाकात

 

Read More मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुंबई में अनंत अंबानी से मुलाकात कर उन्हें प्रयागराज महाकुंभ का निमंत्रण दिया

Sabri Human Welfare Foundation Ngo

Latest News

 मुंबई : आवारा कुत्ते ने अचानक हमला कर दिया और उसके कंधे पर काट लिया; स्कूल सिक्योरिटी गार्ड घायल  मुंबई : आवारा कुत्ते ने अचानक हमला कर दिया और उसके कंधे पर काट लिया; स्कूल सिक्योरिटी गार्ड घायल 
सुप्रीम कोर्ट ने केरल HC के आदेश पर लगाई रोक, मुनंबम जमीन विवाद में यथास्थिति बरकरार रखने का दिया निर्देश
नई दिल्ली : चार साल तक केंद्रीय कर्मियों-पेंशनरों को होगा 10% का आर्थिक नुकसान, सैलरी पर पड़ सकता है असर
राज्य सरकार ने बाबुलनाथ मंदिर कॉम्प्लेक्स के एक हिस्से की ज़मीन की लीज़ को 30 साल के लिए मामूली 1 पर रिन्यू कर दिया
नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट; यात्रियों का स्वागत मराठा योद्धा राजा छत्रपति शिवाजी की 12 फुट की मूर्ति से होगा
मुंबई : ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर एक तेज़ रफ़्तार टेम्पो ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी, मौत