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मुंबई:  जमानत रद्द होते ही शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे पहुंचे पुलिस के पास

मुंबई:  जमानत रद्द होते ही शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे पहुंचे पुलिस के पास महाराष्ट्र के एक अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ कथित रूप से सरेआम मारपीट करने के मामले में आरोपी शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे ने रविवार को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। यह कदम उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा उनकी जमानत रद्द किए जाने के एक दिन बाद उठाया। हाईकोर्ट ने आरोपी को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि वह तय समय सीमा के भीतर पुलिस के सामने पेश हों, जिसके बाद म्हात्रे ने सरेंडर कर दिया।
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मुंबई : कांग्रेस पार्षद अशरफ आजमी ने एलपीजी आपूर्ति संकट पर विशेष सत्र की मांग की

मुंबई : कांग्रेस पार्षद अशरफ आजमी ने एलपीजी आपूर्ति संकट पर विशेष सत्र की मांग की कांग्रेस पार्टी ग्रुप लीडर और पार्षद अशरफ आजमी ने मुंबई में जारी एलपीजी आपूर्ति संकट पर गंभीर चिंता व्यक्त की है, जिससे शहर भर में आवश्यक सेवाएं और घर प्रभावित हो रहे हैं। आजमी ने कहा कि उन्होंने बृहन्मुंबई नगर निगम की स्थायी समिति की बैठक में 11 मार्च 2026 को व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से इस मुद्दे को उठाया था और स्थिति की गंभीरता पर प्रकाश डाला था।
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नागपुर : गैंगस्टर से नेता बने अरुण गवली को शिवसेना पार्षद कमलाकर जामसांडेकर की हत्या  मामले में ज़मानत

नागपुर : गैंगस्टर से नेता बने अरुण गवली को शिवसेना पार्षद कमलाकर जामसांडेकर की हत्या  मामले में ज़मानत गैंगस्टर से नेता बने अरुण गवली, जिन्हें 'डैडी' के नाम से भी जाना जाता है, 17 साल से ज़्यादा समय जेल में बिताने के बाद बुधवार को नागपुर सेंट्रल जेल से बाहर आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने 2007 के एक हत्या के मामले में उन्हें ज़मानत दे दी। 70 वर्षीय गवली, जो शिवसेना पार्षद कमलाकर जामसांडेकर की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे, कानूनी औपचारिकताएँ पूरी करने के बाद दोपहर लगभग 12.30 बजे जेल से बाहर आए।
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पूर्व बीजेपी पार्षद के खिलाफ रेप और धोखाधड़ी का मामला दर्ज

पूर्व बीजेपी पार्षद के खिलाफ रेप और धोखाधड़ी का मामला दर्ज 40 वर्षीय महिला ने कल्याण पूर्व के कैलासनगर वार्ड के पूर्व भारतीय जनता पार्टी पार्षद और कंस्ट्रक्शन डेवलपर मनोज रामशकल राय के खिलाफ कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। इस पीड़िता की शिकायत पर मनोज रामशकल राय के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पीड़िता की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पूर्व पार्षद मनोज राय के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, (2), 313, 323, 504 और 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी मनोज राय फरार हो गया है.
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