मुंबई : शाहरूख खान के बेटे आर्यन को छोड़ने के लिए कभी नहीं मांगे 25 करोड़, समीर वानखेड़े का बॉम्बे हाई कोर्ट में दावा
Mumbai: Never asked for 25 crore rupees to release Shah Rukh Khan's son Aryan, claims Sameer Wankhede in Bombay High Court
एनसीबी मुंबई के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने बॉम्बे हाई कोर्ट में कहा कि उन्होंने क्रूज़ ड्रग्स मामले में अपने बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद अभिनेता शाहरुख खान से रिश्वत की मांग नहीं की और न ही ली। वानखेड़े के वकील आबाद पोंडा, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोपों में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा मई 2023 में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी की याचिका पर बहस कर रहे थे।
मुंबई : एनसीबी मुंबई के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने बॉम्बे हाई कोर्ट में कहा कि उन्होंने क्रूज़ ड्रग्स मामले में अपने बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद अभिनेता शाहरुख खान से रिश्वत की मांग नहीं की और न ही ली। वानखेड़े के वकील आबाद पोंडा, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोपों में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा मई 2023 में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी की याचिका पर बहस कर रहे थे।
पोंडा ने मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति सुमन श्याम की पीठ को बताया कि वानखेड़े ने शाहरुख खान से कभी रिश्वत की मांग नहीं की और न ही ली। सीबीआई की एफआईआर के अनुसार, वानखेड़े और मामले के अन्य आरोपियों ने कथित तौर पर अभिनेता से ड्रग्स मामले में उनके बेटे को क्लीन चिट देने के लिए 25 करोड़ रुपये की मांग की थी।
बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई जारी
हालांकि, पोंडा ने अदालत को बताया कि सीबीआई के पास यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि वानखेड़े ने कोई रिश्वत मांगी या ली थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) को क्रूज शिप कॉर्डेलिया पर कथित ड्रग्स की मौजूदगी की सूचना मिली थी। वकील ने बताया कि कानून के अनुसार तलाशी ली गई और आर्यन खान समेत कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। हाई कोर्ट ने कहा कि वह मंगलवार को याचिका पर आगे सुनवाई करेगा।
2 अक्टूबर 2021 को गिरफ्तार हुआ था आर्यन खान
सीबीआई ने एनसीबी की शिकायत पर समीर वानखेड़े और अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश (भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी), जबरन वसूली की धमकी (आईपीसी की धारा 388) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रिश्वतखोरी के आरोप में मामला दर्ज किया था। आर्यन खान को 2 अक्टूबर, 2021 को कॉर्डेलिया क्रूज शिप पर कथित ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया गया था। बाद में, एनसीबी ने 14 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया, लेकिन आर्यन खान को बरी कर दिया।
समीर वानखेड़े पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस
2021 में इस चर्चित मामले में तब नया मोड़ आया जब एक 'स्वतंत्र गवाह' ने दावा किया कि एनसीबी के एक अधिकारी और एक गवाह समेत अन्य लोगों ने आर्यन खान को छोड़ने के बदले 25 करोड़ रुपये की मांग की थी। बाद में एनसीबी ने वानखेड़े और अन्य लोगों के खिलाफ आंतरिक सतर्कता जांच की और उसकी जानकारी सीबीआई को दी, जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। सीबीआई की एफआईआर के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने भी वानखेड़े के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया।


