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मुंबई : शाहरूख खान के बेटे आर्यन को छोड़ने के लिए कभी नहीं मांगे 25 करोड़, समीर वानखेड़े का बॉम्बे हाई कोर्ट में दावा

मुंबई : शाहरूख खान के बेटे आर्यन को छोड़ने के लिए कभी नहीं मांगे 25 करोड़, समीर वानखेड़े का बॉम्बे हाई कोर्ट में दावा एनसीबी मुंबई के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने बॉम्बे हाई कोर्ट में कहा कि उन्होंने क्रूज़ ड्रग्स मामले में अपने बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद अभिनेता शाहरुख खान से रिश्वत की मांग नहीं की और न ही ली। वानखेड़े के वकील आबाद पोंडा, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोपों में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा मई 2023 में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी की याचिका पर बहस कर रहे थे।
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समीर वानखेड़े की गिरफ्तारी से राहत 27 मार्च तक बढ़ा दी

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समीर वानखेड़े की गिरफ्तारी से राहत 27 मार्च तक बढ़ा दी ईसीआईआर ईडी द्वारा दर्ज की गई शिकायत की एक औपचारिक प्रविष्टि है। वानखेड़े ने ईसीआईआर को बॉम्बे एचसी में चुनौती दी है और अपने खिलाफ मामले को रद्द करने की मांग की है। इसके अलावा, बॉम्बे HC ने वानखेड़े के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के साथ मामले की सुनवाई उसी तारीख को सूचीबद्ध की है।
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