मुंबई : तेज आवाज वाले पटाखे बेचने-खरीदने वालों की खैर नहीं, मुंबई पुलिस की होगी पैनी नजर, बनाया खास प्लान
Mumbai: Those selling and buying loud firecrackers will be in trouble; Mumbai Police will keep a close watch and have made a special plan.
दिवाली आते ही चारों ओर पटाखों की कानफाड़ू तेज आवाजें गूंजने लगती हैं। इन पटाखों की खरीद-बिक्री पर हालांकि प्रतिबंध लगा है, लेकिन मुंबई में धड़ल्ले से इन पटाखों की अवैध खरीद-बिक्री हो रही हैं। ये पटाखे वाले ग्रीन पटाखे के लिए तय मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं जिसके चलते ध्वनि प्रदूषण समेत अन्य दिक्कतें दिवाली और इसके बाद देखने को मिलती हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए मुंबई पुलिस की ओर से सभी थानों के प्रभारियों को खास निर्देश दिया गया है।
मुंबई : दिवाली आते ही चारों ओर पटाखों की कानफाड़ू तेज आवाजें गूंजने लगती हैं। इन पटाखों की खरीद-बिक्री पर हालांकि प्रतिबंध लगा है, लेकिन मुंबई में धड़ल्ले से इन पटाखों की अवैध खरीद-बिक्री हो रही हैं। ये पटाखे वाले ग्रीन पटाखे के लिए तय मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं जिसके चलते ध्वनि प्रदूषण समेत अन्य दिक्कतें दिवाली और इसके बाद देखने को मिलती हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए मुंबई पुलिस की ओर से सभी थानों के प्रभारियों को खास निर्देश दिया गया है।
सीनियर पीआई को दी गई जिम्मेदारी
मुंबई पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, हर पुलिस थाने के सीनियर पीआई या प्रभारियों को 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक दैनिक रिपोर्ट जमा करने होंगे। इस रिपोर्ट में हर दिन अवैध पटाखा वालों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई के अलावा ध्वनि प्रदूषण नियमों का उल्लंघन समेत अन्य विषयों से जुड़ी जानकारी होंगी।
सीसीटीवी फुटेज से होगी मनचलों पर कार्रवाई
दिवाली के दौरान मनचले भी हुड़दंग मचाते हैं। वे ट्रैफिक नियमों का उल्लघंन करते हैं। बिना हे्लमेट पहन ट्रिपल सीट बैठकर बाइक चलाते हैं। महिलाओं और युवतियों को देख कर फब्तियां कस भाग जाते हैं या कम आवाज वाले पटाखे जलाकर उनकी ओर फेंक देते हैं। एेसे मनचलों के खिलाफ सीसीटीवी फुटेज की मदद से कार्रवाई की जाएगी।
बेजुबानों का भी ख्याल रखें
पशु प्रेमी पुलिस अधिकारी सुधीर कुडालकर ने बताया कि बेजुबानों का भी तीज-त्योहारों पर खास खयाल रखना चाहिए। इन्हें प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। सुतली बम या कम आवाज वाले बम को जानवरों की पूंछ आदि में बांधकर जलाने या जलता हुआ पटाखा कुत्ते, बिल्ली, गाय आदि पर फेंकने की घटनाएं देखने को मिलती हैं। एेसे लोगों के खिलाफ शिकायत मिलने पर पशु क्रूरता अधिनियम 1986 की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

