मुंबई : न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में जेल में बंद आठ आरोपियों के बयान दर्ज करने की अनुमति
Mumbai: Permission to record statements of eight accused lodged in jail in New India Cooperative Bank case

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जेल में बंद आठ आरोपियों के बयान दर्ज करने की अनुमति प्राप्त कर ली है, जिन्हें न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े 122 करोड़ रुपये के घोटाले के सिलसिले में आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने गिरफ्तार किया था। अप्रैल में ईडी ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में कथित धोखाधड़ी में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी।
मुंबई : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जेल में बंद आठ आरोपियों के बयान दर्ज करने की अनुमति प्राप्त कर ली है, जिन्हें न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े 122 करोड़ रुपये के घोटाले के सिलसिले में आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने गिरफ्तार किया था। अप्रैल में ईडी ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में कथित धोखाधड़ी में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। अपनी चल रही जांच में एजेंसी ने आठ आरोपियों के बयान दर्ज करने की अनुमति मांगी, जो वर्तमान में हिरासत में हैं और आर्थर रोड जेल में बंद हैं।
आरोपियों में हितेश मेहता, धर्मेश जयंतीलाल पौन, अभिमन्यु भोआन, मनोहर मारुतवार, कपिल देढिया, उलाहनाथन मारुतवार, जावेद आजम और राजीवरंजन पांडे उर्फ पवन गुप्ता शामिल हैं। अदालत ने ईडी की याचिका को स्वीकार करते हुए उसे 16 जून से 10 जुलाई के बीच आरोपियों के बयान दर्ज करने की अनुमति दे दी है। जेल अधीक्षक को निर्देश दिया गया है कि वे ईडी अधिकारियों को बयान दर्ज करने के लिए आवश्यक उपकरणों के साथ जेल में प्रवेश करने दें।