मुंबई : गेटवे ऑफ इंडिया के पास जेटी और टर्मिनल के निर्माण कार्य पर नहीं लगेगी रोक - कोर्ट

Mumbai: There will be no ban on the construction of jetty and terminal near Gateway of India - Court

मुंबई : गेटवे ऑफ इंडिया के पास जेटी और टर्मिनल के निर्माण कार्य पर नहीं लगेगी रोक - कोर्ट

बंबई उच्च न्यायालय ने ‘गेटवे ऑफ इंडिया' के पास यात्री जेटी और टर्मिनल सुविधाओं के निर्माण कार्य पर रोक लगाने से बुधवार को इनकार कर दिया और कहा कि यह परियोजना जनहित में है।

मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने ‘गेटवे ऑफ इंडिया' के पास यात्री जेटी और टर्मिनल सुविधाओं के निर्माण कार्य पर रोक लगाने से बुधवार को इनकार कर दिया और कहा कि यह परियोजना जनहित में है।

 

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हालांकि, मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक की पीठ ने कहा कि निर्माण कार्य स्थानीय निवासियों के संघ द्वारा परियोजना के खिलाफ दायर याचिका के अंतिम नतीजे के अधीन होगा। अदालत ने कहा कि वह 20 जून को मामले की सुनवाई करेगी।

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