मुंबई : पुलिस ऑफिसर अश्विनी बिद्रे हत्याकांड मामले में पनवेल सेशन कोर्ट की ओर से 9 साल बाद सजा

Mumbai: Panvel Sessions Court awards sentence after 9 years in police officer Ashwini Bidre murder case

मुंबई : पुलिस ऑफिसर अश्विनी बिद्रे हत्याकांड मामले में पनवेल सेशन कोर्ट की ओर से 9 साल बाद सजा

मुंबई में पुलिस ऑफिसर अश्विनी बिद्रे हत्याकांड मामले में पनवेल सेशन कोर्ट की ओर से 9 साल बाद सजा सुनाई गई है. अदालत ने शनिवार 5 अप्रैल 2025 को अश्विनी के कलीग और मुख्य आरोपी इंस्पेक्टर अभय कुरुंदकर को भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 302 के तहत हत्याकांड का दोषी करार दिया है.

मुंबई : मुंबई में पुलिस ऑफिसर अश्विनी बिद्रे हत्याकांड मामले में पनवेल सेशन कोर्ट की ओर से 9 साल बाद सजा सुनाई गई है. अदालत ने शनिवार 5 अप्रैल 2025 को अश्विनी के कलीग और मुख्य आरोपी इंस्पेक्टर अभय कुरुंदकर को भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 302 के तहत हत्याकांड का दोषी करार दिया है. साथ ही हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने में उसकी मदद करने वाले अन्य 2 लोगों को भी दोषी ठहराया गया है. 

 

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एक आरोपी हुआ बरी 
अदालत ने अभय कुरुंदकर के अलावा उसके साथ अश्विनी बिद्रे हत्याकांड में में आरोपी महेश फलनिकर और कुंदन भंडारी को सेक्शन 201 के तहत सबूतों को गायब करने के आरोप में दोषी ठहराया है. वहीं इस मामले में चौथे आरोपी राजू पाटिल को अदालत की ओर से बरी कर दिया गया है. कोर्ट की अगली सुनवाई 11 अप्रैल 2025 को रखी गई है. मामले को लेकर विशेष सरकारी वकील एडवोकेट प्रदीप घरात का कहना है कि राजू पाटिल को सबूतों के अभाव में बरी किया गया है. वहीं बाकी 2 लोग सबूतों को नष्ट करने के आरोप में दोषी पाए गए हैं. बता दें कि अभय ने अश्विनी के शरीर के टुकड़े कर उसे बक्से में डाला और उसे नदी में फेंक दिया था.  

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11 अप्रैल को सुनाई जाएगी सजा 
अलीबाग कोर्ट ने मार्च 2019 में GPS डाटा और गवाहों के बयानों का हावाला देते हुए आरोपी राजू पाटिल की रिहाई की याचिका को खारिज कर दिया था. घटना के वक्त अभय कुरुंदकर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक के तौर पर ठाणे ग्रामीण पुलिस में काम कर रहा था. पनवेल कोर्ट की ओर से सभी आरोपियों को 11 अप्रैल 2025 को सजा सुनाई जाएगी. 

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