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Read More... मुंबई : सेशंस कोर्ट ने कैब ड्राइवर की छेड़छाड़ की सज़ा रद्द, क्रिमिनल धमकी के आरोप बरकरार
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By Online Desk
छेड़छाड़ के मामले में मजिस्ट्रेट की सज़ा को रद्द करते हुए, सेशन कोर्ट ने कैब ड्राइवर यशवंत सुरंजे की अपील को कुछ हद तक मान लिया। उसे पहले 24 जनवरी, 2022 के आदेश के तहत छह महीने की जेल की सज़ा सुनाई गई थी। एयर कंडीशनर विवाद से जुड़े आरोप यह मामला समीर साहनी की शिकायत से सामने आया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एयर कंडीशनर चालू करने को लेकर हुए झगड़े के बाद सुरंजे ने अपनी मां के साथ गाली-गलौज करके और उन्हें बीच रास्ते में छोड़कर छेड़छाड़ की। मुंबई : मझगांव कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज एजाजुद्दीन एस. काज़ी के खिलाफ कार्रवाई करने की इजाज़त
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एंटी करप्शन ब्यूरो को मझगांव कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज, एजाजुद्दीन एस. काज़ी के खिलाफ कार्रवाई करने की इजाज़त मिल गई है, जिन पर करप्शन के आरोप में केस दर्ज किया गया है। ACB ने अब तक उनका वॉयस सैंपल ले लिया है और उनके इस्तेमाल किए जा रहे मोबाइल फोन को भी ज़ब्त कर लिया है। ACB ने कोर्ट के स्टेनोग्राफर की ज़मानत याचिका का विरोध किया एजेंसी ने गुरुवार को मझगांव कोर्ट में पोस्टेड स्टेनोग्राफर चंद्रकांत वासुदेव की ज़मानत याचिका का विरोध किया, जिन्हें करप्शन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। एजेंसी ने दावा किया कि पहली नज़र में ऐसे सबूत हैं जो करप्शन केस में उनके और एडिशनल सेशंस जज, एजाजुद्दीन एस. काज़ी के एक्टिव इन्वॉल्वमेंट को दिखाते हैं। मुंब्रा दुर्घटना; गैर इरादतन हत्या के दो इंजीनियरों कोअतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अग्रिम ज़मानत से इनकार
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मुंब्रा में 9 जून को हुई दुर्घटना के लिए गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किए गए मध्य रेलवे (सीआर) के दो इंजीनियरों को ठाणे के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अग्रिम ज़मानत देने से इनकार कर दिया। इस दुर्घटना में दो भीड़भाड़ वाली लोकल ट्रेनों से गिरकर पाँच यात्रियों की मौत हो गई थी। उनके वकील बलदेव सिंह राजपूत ने बताया कि आरोपी इंजीनियर बॉम्बे हाईकोर्ट में ज़मानत के लिए नई अर्ज़ी दाखिल करेंगे।सीआर की आंतरिक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के अनुसार, दोनों ट्रेनों में यात्रियों के उभरे हुए बैग एक-दूसरे से टकरा गए, जिससे एक व्यक्ति गिर गया और पाँच लोगों की मौत हो गई। मुंबई :सत्र न्यायालय ने महिला को पूर्व पति से 2 लाख प्रति माह भरण-पोषण देने से किया इनकार
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सत्र न्यायालय ने हाल ही में एक महिला को अंतरिम भरण-पोषण देने से इनकार कर दिया, जिसने घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम के तहत अपने पूर्व पति से ₹2 लाख प्रति माह की मांग की थी। न्यायालय ने कहा कि उसकी विदेश यात्राएँ और संयुक्त रूप से स्वामित्व वाली संपत्तियाँ उसकी 'असाधारण वित्तीय स्थिति' दर्शाती हैं। बांद्रा मजिस्ट्रेट अदालत के 2019 के आदेश के खिलाफ उसकी अपील को खारिज करते हुए, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुजीबुद्दीन एस. शेख ने कहा कि महिला ने घरेलू हिंसा का आरोप 'साबित नहीं' किया है और वह 2015 के घरेलू हिंसा मामले में अंतरिम राहत की हकदार नहीं है, जिस पर अभी विचार चल रहा है। 
