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Mumbai 

मुंब्रा दुर्घटना; गैर इरादतन हत्या के दो इंजीनियरों कोअतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अग्रिम ज़मानत से इनकार 

मुंब्रा दुर्घटना; गैर इरादतन हत्या के दो इंजीनियरों कोअतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अग्रिम ज़मानत से इनकार  मुंब्रा में 9 जून को हुई दुर्घटना के लिए गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किए गए मध्य रेलवे (सीआर) के दो इंजीनियरों को ठाणे के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अग्रिम ज़मानत देने से इनकार कर दिया। इस दुर्घटना में दो भीड़भाड़ वाली लोकल ट्रेनों से गिरकर पाँच यात्रियों की मौत हो गई थी। उनके वकील बलदेव सिंह राजपूत ने बताया कि आरोपी इंजीनियर बॉम्बे हाईकोर्ट में ज़मानत के लिए नई अर्ज़ी दाखिल करेंगे।सीआर की आंतरिक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के अनुसार, दोनों ट्रेनों में यात्रियों के उभरे हुए बैग एक-दूसरे से टकरा गए, जिससे एक व्यक्ति गिर गया और पाँच लोगों की मौत हो गई। 
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Mumbai 

मुंबई :सत्र न्यायालय ने महिला को पूर्व पति से 2 लाख प्रति माह भरण-पोषण देने से किया इनकार

मुंबई :सत्र न्यायालय ने महिला को पूर्व पति से 2 लाख प्रति माह भरण-पोषण देने से किया इनकार सत्र न्यायालय ने हाल ही में एक महिला को अंतरिम भरण-पोषण देने से इनकार कर दिया, जिसने घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम के तहत अपने पूर्व पति से ₹2 लाख प्रति माह की मांग की थी। न्यायालय ने कहा कि उसकी विदेश यात्राएँ और संयुक्त रूप से स्वामित्व वाली संपत्तियाँ उसकी 'असाधारण वित्तीय स्थिति' दर्शाती हैं। बांद्रा मजिस्ट्रेट अदालत के 2019 के आदेश के खिलाफ उसकी अपील को खारिज करते हुए, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुजीबुद्दीन एस. शेख ने कहा कि महिला ने घरेलू हिंसा का आरोप 'साबित नहीं' किया है और वह 2015 के घरेलू हिंसा मामले में अंतरिम राहत की हकदार नहीं है, जिस पर अभी विचार चल रहा है। 
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Maharashtra 

ठाणे : ट्रैफिक कांस्टेबल पर हमला करने के आरोप में सत्र न्यायालय ने दोषी ठहराया; 5,000 रुपये के जुर्माना एक दिन की सजा 

ठाणे : ट्रैफिक कांस्टेबल पर हमला करने के आरोप में सत्र न्यायालय ने दोषी ठहराया; 5,000 रुपये के जुर्माना एक दिन की सजा  एक ट्रैफिक कांस्टेबल पर हमला करने के आरोप में 2016 में राबोडी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 52 वर्षीय ठाणे निवासी व्यवसायी रमेश शिटकर को ठाणे सत्र न्यायालय ने दोषी ठहराया है। हालाँकि, उन्हें केवल एक दिन की हिरासत की सजा सुनाई गई है। शिटकर को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 332 (किसी लोक सेवक को जानबूझकर चोट पहुँचाना) और 353 (किसी लोक सेवक को उसके कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) के तहत दोषी पाया गया। उन्हें दोनों आरोपों के तहत एक दिन के कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई।
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मुंबई : पुलिस ऑफिसर अश्विनी बिद्रे हत्याकांड मामले में पनवेल सेशन कोर्ट की ओर से 9 साल बाद सजा

मुंबई : पुलिस ऑफिसर अश्विनी बिद्रे हत्याकांड मामले में पनवेल सेशन कोर्ट की ओर से 9 साल बाद सजा मुंबई में पुलिस ऑफिसर अश्विनी बिद्रे हत्याकांड मामले में पनवेल सेशन कोर्ट की ओर से 9 साल बाद सजा सुनाई गई है. अदालत ने शनिवार 5 अप्रैल 2025 को अश्विनी के कलीग और मुख्य आरोपी इंस्पेक्टर अभय कुरुंदकर को भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 302 के तहत हत्याकांड का दोषी करार दिया है.
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