मुंबई: राज ठाकरे के खिलाफ 2009 में दर्ज आपराधिक कार्यवाही रद्द 

Mumbai: Criminal proceedings filed against Raj Thackeray in 2009 quashed

मुंबई: राज ठाकरे के खिलाफ 2009 में दर्ज आपराधिक कार्यवाही रद्द 

बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने महाराष्ट्र के बीड जिले के परली में मनसे प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ कथित उपद्रव, गैरकानूनी सभा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और अन्य अपराधों के लिए 2009 में दर्ज आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है।

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने महाराष्ट्र के बीड जिले के परली में मनसे प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ कथित उपद्रव, गैरकानूनी सभा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और अन्य अपराधों के लिए 2009 में दर्ज आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है।

 

Read More नागपुर : दंगों में घायल हुए इरफान अंसारी की मौत 

न्यायमूर्ति विभा कंकनवाड़ी और संजय देशमुख की पीठ ने 21 मार्च को कहा कि आरोपपत्र के अवलोकन से पता चलता है कि ठाकरे गैरकानूनी सभा का हिस्सा नहीं थे। पीठ ने कहा कि मनसे प्रमुख ने "बस पर पत्थर नहीं फेंके, जिससे उपद्रव हुआ या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा।"

Read More औरंगजेब की कब्र मराठों की बहादुरी के बारे में बताता है; आने वाली पीढ़ियों को इसके बारे में जानना चाहिए - सांसद संजय राउत 

अदालत ने कहा कि 21-22 अक्टूबर, 2008 को हुए दंगों की कथित घटना में मनसे के सदस्य शामिल थे, जो सह-आरोपी थे। उच्च न्यायालय ने कहा, "वास्तविक उपद्रव या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आधार उकसाना नहीं हो सकता, क्योंकि भाषण में पार्टी कार्यकर्ताओं या अनुयायियों को यह स्पष्ट निर्देश नहीं दिया जा सकता कि वे जाकर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएं।"

Read More नागपुर हिंसा: सोशल मीडिया पर 140 से अधिक आपत्तिजनक सामग्री की पहचान

इसमें कहा गया है: "आवेदक (ठाकरे) को केवल इसलिए आरोपी बनाया गया है क्योंकि यह आरोप लगाया गया है कि आवेदक ने कहीं और भाषण दिया था और उस भाषण के कारण, उनके पार्टी कार्यकर्ता/अनुयायी उत्तेजित हो गए और फिर उन्होंने अपराध किया।"

Read More पुणे में नौकरी के पहले दिन ही एक युवक की चली गई जान !