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Read More... मुंबई : अदालती कार्यवाही की स्ट्रीमिंग केवल संबंधित अदालत के विशिष्ट निर्देशों पर ही की जाएगी - बॉम्बे हाईकोर्ट
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अधिसूचना जारी की जिसमें कहा गया कि अदालती कार्यवाही की स्ट्रीमिंग केवल संबंधित अदालत के विशिष्ट निर्देशों पर ही की जाएगी। लाइव-स्ट्रीमिंग भी "न्यायाधीश/न्यायाधीशों की सहमति के अधीन" है। नोटिस में कहा गया है, "यह भी सूचित किया जाता है कि लाइव-स्ट्रीम की गई। रिकॉर्डिंग का भंडारण और संरक्षण केवल संबंधित अदालत के विशिष्ट निर्देशों पर ही नियमों के अनुसार किया जाएगा, जिसमें संरक्षण की अवधि, यानी छह महीने या कोई अन्य उपयुक्त अवधि, के लिए विशिष्ट निर्देश शामिल हैं।" मुंबई : अदालती कार्यवाही की ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग को साक्ष्य नहीं माना जा सकता
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बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कहा कि अदालती कार्यवाही की ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग को साक्ष्य नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (एमईआरसी) के समक्ष कार्यवाही की अनिवार्य रिकॉर्डिंग की मांग वाली एक याचिका को खारिज कर दिया ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके और सुनवाई में विसंगतियों से बचा जा सके।बॉम्बे उच्च न्यायालयसामाजिक कार्यकर्ता कमलाकर शेनॉय द्वारा दायर यह याचिका सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत 2018 में दायर एक आवेदन से उपजी है, जिसमें उन्होंने जुलाई 2018 और उनके आवेदन की तिथि के बीच हुई एमईआरसी की जनसुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग मांगी थी। मुंबई : आईपीएस अधिकारी के पूर्व पति द्वारा कथित तौर पर अपराध की कमाई से खरीदे गए चार फ्लैटों को कुर्क करने की कार्यवाही शुरू
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मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने आईपीएस अधिकारी रश्मि करंदीकर के पूर्व पति पुरुषोत्तम चव्हाण द्वारा कथित तौर पर अपराध की कमाई से खरीदे गए चार फ्लैटों को कुर्क करने की कार्यवाही शुरू कर दी है। चव्हाण कई रियल एस्टेट धोखाधड़ी मामलों में एक साल से ज़्यादा समय से गिरफ़्तार हैं और ईओडब्ल्यू और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों द्वारा गिरफ़्तारियों के बाद जेल में बंद हैं।ईओडब्ल्यू आईपीएस अधिकारी रश्मि करंदीकर के आरोपी पूर्व पति से जुड़े चार फ्लैट कुर्क करेगाईओडब्ल्यू अधिकारियों के अनुसार, ये चार फ्लैट ठाणे में दोस्ती रियल्टी द्वारा विकसित एक आवासीय परियोजना में स्थित हैं। मुंबई: प्रतिबंध के बावजूद कबूतरों को दाना डालने वाले लोगों के खिलाफ कड़ा रुख; न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई की जाएगी
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रतिबंध के बावजूद कबूतरों को दाना डालने वाले लोगों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने साफ किया है कि यदि लोगों ने कबूतरों को खाना डालना बंद नहीं किया, तो उनके खिलाफ न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि कोर्ट ने पुराने और हेरिटेज कबूतरखानों को गिराने पर लगी अंतरिम रोक को कायम रखा है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कबूतरों को दाना डालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। 